रविवार, 27 मई 2018

आदतन अपराधी यशपाल राजपूत को जिला बदर किया

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आदतन अपराधी यशपाल राजपूत को जिला बदर किया 
TIMES OF CRIME @ www.tocnews.org
नरसिंहपुर, 27 मई 2018. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी अभय वर्मा ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सांईखेड़ा थाना के अंतर्गत मेहरागांव निवासी यशपाल पिता नेपाल सिंह राजपूत को जिला बदर किया गया है। यशपाल राजपूत को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा ने यशपाल राजपूत को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे।
जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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