शनिवार, 22 अक्तूबर 2016

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TOC NEWS : ह्वाट्सएप ला रहा आपके लिए खास फीचर, कर सकेंगे वीडि...: Toc News नई दिल्ली। ह्वाट्सएप के यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अभी तक आप ह्वाट्सएप से चैट और वॉयस कॉलिंग करते आ रहे हैं लेकिन अब आप वीडियो कॉ...

रविवार, 9 अक्तूबर 2016

अब महिलाओं पर भी दर्ज हो सकता है घरेलू हिंसा का मामला

अब किसी भी व्यक्ति पर चलाया जा सकता है घरेलू हिंसा कानून के तहत केस : सुप्रीम कोर्ट

TIMES OF CRIME NEWS

अब किसी भी व्यक्ति पर चलाया जा सकता है घरेलू हिंसा कानून के तहत केस : सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में वयस्क पुरष शब्द को हटाकर घरेलू हिंसा कानून का दायरा विस्तारित कर दिया है जिससे किसी महिला के साथ हिंसा या उत्पीडऩ के मामले में महिलाओं तथा गैर वयस्कों पर भी अभियोजन चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।  शीर्ष अदालत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के कानून 2005 की धारा 2 क्यू से दो शब्दों को हटाने का आदेश दिया जो उन प्रतिवादियों से संबंधित है जिन पर ससुराल में किसी महिला को प्रताडि़त करने के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। पूर्व के फैसलों का संदर्भ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2005 के कानून के उद्देश्य के संबंध में पुरष और स्त्री, वयस्क और  अवयस्क के बीच सूक्ष्म अंतर न तो वास्तविक है और न ही ठोस है, न ही इसका कानून के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध है।  कानून की धारा 2 क्यू कहती है ‘‘प्रतिवादी’’ का मतलब ऐसा कोई भी वयस्क पुरष है जो पीडि़त व्यक्ति के घरेलू संबंध में रहा है और जिसके खिलाफ पीडि़त व्यक्ति ने घरेलू हिंसा के तहत राहत मांगी है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने किसी लिंग या आयु का अंतर किए बिना ‘‘वयस्क पुरष’’ शब्द को हटाने का आदेश दिया और कहा कि यह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि ‘‘वयस्क पुरष व्यक्ति’’ शब्द उन महिलाओं को संरक्षण देने के विपरीत है जो ‘‘किसी तरह’’ की घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कोर्स Certificate in Community Health (CCH)

Certificate in Community Health (CCH)

रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक कोर्स 100 प्रतिशत जॉब गारण्टी

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान,(NIOS) नोएडा द्वारा संचालित


Certificate in Community Health (CCH)

अंतिम तिथि 30.10.2016 
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कोर्स

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान(NIOS) मान्यता प्राप्त ए.वी.आई.600096
सेन्टर फार लीवलीहुड स्पोट एण्ड रिसर्च टे्रनिंग इन्सटीट्यूट

23 / टी-7 , गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011 फोन नं. -
98932 21036, 9009844445

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (NIOS) नोएडा का मान्यता प्राप्त एक वर्षीय चिकित्सा व्यवसायिक कोर्स में प्रशिक्षण सत्र जनवरी हेतु दिये गए प्रारूप एवं प्रारूप की फोटोकापी पर इच्छुक पुरूष एवं महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित है। यह कोर्स केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नोएडा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 

1. सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भारत सरकार (NIOS) नई दिल्ली द्वारा जारी होगा।
2. इस कोर्स के बाद आप शहरी (स्लिम) और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक के रुप में कार्य कर सकते हैं।
3. यह शासकीय, अर्ध शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के लिए पूरे भारत वर्ष में सेवा हेतु मान्य पाठ्यक्रम है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में है। इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य का एक वर्षीय प्रशिक्षण नवीन सत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। इस हेतु मात्र दसवी समकक्ष या पुरानी ग्याहरवीं पास इच्छुक व पात्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर दिनांक 20.12.2011 तक कार्यालय में स्वयं या डाक द्वारा प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
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प्रशिक्षण हेतु शर्ते निम्नानुसार है :- 
1. प्रशिक्षण सत्र की अवधि एक वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी होगा।
3. योग्यता:- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (10त2) समकक्ष या पुरानी ग्यारवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
4. आयु :- दिनांक 30.10.2016 को उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
5. आवेदक आवेदन पत्र के साथ अंक सूची/जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं एक पासपोर्ट फोटो आवेदन मेेंं चिपकाएं।
6. आवेदन के साथ 5 रू की डाक टिकिट लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
7. चयन प्रक्रिया:- प्रथम आवें प्रथम पावें (सीधे प्रवेश) के आधार पर किया जावेगा। साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा नहीं ली जायेगी। जिनको प्रवेश चाहिए वे सीधे कार्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते है।
8. छात्रावास :- अगर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी छात्रावास में रहता/रहती है। तो संस्थान द्वारा महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग व्यवस्था अतिरिक्त देय पर की गयी है।
9.आर.एम.पी. डाक्टर होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आयुर्वेद रत्न कम्पाउण्डर एवं अन्य पैथी के प्रेक्टिनर भी यह कोर्स कर सकते हैं।
10. प्रशिक्षण:- निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र पर ही दिया जावेगा।
11. प्राथमिकता के अनुसार रिक्त सीट पर प्रवेश दिया जावेगा।

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सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र
प्रति,
संचालक
सेन्टर फार लीवलीहुड स्पोट एण्ड रिसर्च23 / t-7 , गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011 
नं. - 98932 21036, 9009844445

1. पाठ्यक्रम का नाम:...................................................................................................
2. आवेदक का नाम:.....................................................................................................
3. पिता का नाम :.....................................................................................................
4. माता का नाम :....................................................................................................
5. जन्म तिथि :अंकों में :......................................................................................
शब्दों में :........................................................................................................
6. दिनांक 01.11.2016 को आवेदक की आयु वर्ष.................................माह.................................दिन..............................................
7. वर्तमान पता :.......................................................................................................
:................................................................................................................................... 
पिन कोड.................................... एस.टी.डी. कोड :.....................................................
8. फोन न.:.................................................................मो. ...........................................
9. शैक्षणिक योग्यता (अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करें)
क्र. उत्तीर्ण परीक्षा का नाम विषय परीक्षा का वर्ष पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत
1.
2.
10. यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का हो तो स्पष्ट जाति व श्रेणी लिखे :.....................(सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
11. आवेदक का मूल निवासी प्रमाण-पत्र छाया प्रति संलग्न करें :..................................................................
12. रोजगार कार्यालय का पंजीयन अगर हो तो दिनांक जिला :.................................... (छाया प्रति संलग्न करें)
घोषणा पत्र
मैं प्रमाणित करता हूं की मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक मेरा विश्वास है, सभी जानकारी सही एवं पूर्ण है। उपयुक्त जानकारी असत्य या अपूर्ण पाई जाए या संस्थान के नियमों का पालन न करूं तो मेरा चयन निरस्त करने का अधिकार प्रबंधन को होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा। चयन के पश्चात् से संस्थान के नियमों का पालन करूंगा। मैं प्रशिक्षण पाठ्यम प्राप्त करने का इच्छुक हूं। प्रशिक्षण पाठ्यम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। प्रवेश ना होने की स्थिति में स्वयं आवेदन पत्र निरस्त माना जावें।
संलग्न प्रमाण पत्र 
1. ......................................................
2। ...................................................... 

शनिवार, 8 अक्तूबर 2016

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व महापौर कृष्णा गौर समेत तीन आईएएस व एक नगरयंत्री के खिलाफ मामला दर्ज

Times of Crime News @ Bhopal

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व महापौर कृष्णा गौर समेत तीन आईएएस व एक नगरयंत्री के खिलाफ मामला दर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के लिए चित्र परिणाम
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर समेत तीन आईएसएस पर लोकायुक्त ने दर्ज किया मामला
Toc News
भोपाल। राजधानी के बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड से खानूगांव तक 2.8 किमी लंबी रिटेनिंग वॉल के निर्माण पर लोकायुक्त ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व महापौर कृष्णा गौर समेत तीन आईएएस व एक नगरयंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

सभी पर फुल टैंक लेवल (एफटीएल) के भीतर जाकर तालाब को पूरने का गंभीर आरोप लगा है। रिटेनिंग वाल पर 16 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है। वहीं नगरनिगम आयुक्त छवि भारद्वाज ने इस पुरे मामले पर पूर्व उप लाकायुक्त से विध्याचल भवन में मुलाकात की।

कृष्णा गौर के लिए चित्र परिणाम
पूर्व महापौर कृष्णा गौर

        इस घोटाले की लिखित शिकायत मय शपथ-पत्र के साथ वकील सिद्धार्थ गुप्ता ने छह अगस्त को उप लोकायुक्त यूसी माहेश्वरी को सौंपा था। लोकायुक्त ने इसके बाद एक अक्टूबर को जांच प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। शिकायत में पूर्व सीएम व तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व महापौर कृष्णा गौर के साथ तत्कालीन नगर निगम आयुक्त विशेष गढ़पाले और तेजस्वी एस नायक का नाम शामिल है।

      वर्तमान नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज का नाम भी वकील सिद्धार्थ गुप्ता ने शिकायत में जोड़ा है। निगम कमिश्नर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भोपाल में मामले को लेकर झूठा शपथ-पत्र झील संरक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी संतोष गुप्ता को दिया था। इसमें साफ कहा गया था कि बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा और न रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है।

इन पर लगे ये आरोप


  • पूर्व सीएम बाबूलाल गौर - मंत्री रहते हुए निगम को मार्च 2012 में प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। पहले से बने सेप्ट के प्रोजेक्ट तक को इसके लिए रोक दिया।

  • पूर्व महापौर कृष्णा गौर - इनके महापौर रहते हुए ही केंद्र से मंजूरी मिली। खुद विरोध में थी, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट के लिए एमआईसी से मंजूरी दिलवाई।
  • विशेष गढ़पाले - केंद्र सरकार को बिना डीपीआर के ही सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लान केंद्र को भेजा।

  • तेजस्वी एस नायक - एनजीटी और केंद्र सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज कर कई विवादों के बाद भी गड़बड़ियों पर ध्यान नहीं दिया।

  • छवि भारद्वाज - ठेकेदार और अफसर तालाब के एफटीएल वाले हिस्सों को पूरते रहे मेडम देखती रही। सबसे बाद में प्रोजेक्ट पर रोक लगाई।

  • प्रकोष्ठ प्रभारी संतोष गुप्ता - वरिष्ठ अफसरों को पूरे मामले में गुमराह किया। टेंडर जारी कर काम शुरू करवाया।

पार्षद पति का कारनामा, अनुसूचित जाती/जनजाति की ज़मीन पर कब्ज़ा

Times of Crime News @ Bhopal
  • समिति के पास हे पुरे दस्तावेज़ 
  • 53 लाख रु भी समिति ने किये जमा
  • पार्षद पति ने कई जगह रखवाई अवेध गुमठिया नहीं हो रही कार्रवाही

 भोपाल.  वार्ड 25 की पार्षद सरोज जैन के पति अपनी पत्नी को पीछे कर खुद ही अपने को पार्षद समझ बैठे हे,पार्षद पति इन दिनों जहा भी खाली पड़ी जमीन देखते हे वह अपनों को फायदा पहुचाने के लिए अवैध गुमठिया रखवा देते हे,शुक्रवार शाम को भी जवाहर चौक पर अनुसूचित जाती/जनजाति गुमठी व्यवसायी समिति की ज़मीन पर अवैध रूम से कब्ज़ा करने की नियत से पहुच गए और भूमि पूजन करने लगे,लेकिन समिति के लोगो को जेसे ही इसकी भनक लगी वो पुरे दस्तावेज़ के साथ पहुच गए,जेसे ही समिति के लोग पहुचे पार्षद पति अचानक गायब हो गए,

समिति के अध्यक्ष महेश नंदमेहर ने बातया की सरकार ने उनको ये ज़मीन व्यवसायी कारण के लिए आवंटन की हे और नगर निगम को समिति ने 53 लाख रु भी जमा कर दिए हे उसके बाद भी पार्षद पति जबरन कब्ज़ा करना चाहते हे इससे पहले भी वो कई अवैध गुमठिया रखवा चुके हे।
पार्षद पति का ये कारनामा यही नही रुकता हे बल्कि अराधना नगर में भी इसी तरह उन्होंने 13 अवैध गुमठिया रखवाई हे जिस पर उनके समर्थको का कब्ज़ा हे,सरकार के एक मंत्री के कट्टर समर्थक होने के कारण नगर निगम भी कोई कार्रवाही नही करती हे,पार्षद पति राकेश जैन के खिलाफ कई शिकायते होने के बाद भी कार्रवाही नही होना बड़ा सवाल हे।

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