शनिवार, 26 मई 2018

मेजर गोगोई के खिलाफ सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश

मेजर गोगोई के लिए इमेज परिणाम
मेजर गोगोई के खिलाफ सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश
TIMES OF CRIME @ www.tocnews.org
नई दिल्ली: सेना ने शुक्रवार को मेजर नितिन लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है. गोगोई को बुधवार को तब हिरासत में ले लिया गया था, जब वे एक युवती के साथ किसी होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां उनकी होटल स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई थी. मेजर गोगोई मामले में आया नया मोड़, लड़की ने कहा- अपनी मर्जी से गोगोई

जिसके बाद वे हिरासत में लिए गए. सेना के अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई के बारे में इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर फैसला किया जाएगा. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का फैसला सेना प्रमुख बिपिन रावत के इस बयान के शीघ्र बाद आया कि यदि मेजर गोगोई किसी अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी.
रावत ने कहा था, ‘यदि भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘यदि मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी. यह सजा एक मिसाल कायम करेगी.’ जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही 23 मई की घटना की जांच कर रही है जब मेजर गोगोई को एक व्यक्ति और बडगाम की एक युवती के साथ पुलिस को सौंपा गया था.

गौरतलब है कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह में सेना के 53 आरआर में तैनात गोगोई पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने 9 अप्रैल, 2017 को जिले के चिल-ब्रास गांव के निवासी फ़ारूक़ अहमद डार को सेना की जीप पर बांधा था.
यह घटना श्रीनगर-बडगाम लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दिन की है. गोगोई ने डार को इस तरह से जीप से बांध कर करीब पांच घंटे तक कई गांवों में घुमाया. उन्होंने ऐसा कश्मीरियों को यह चेतावनी देने के लिए किया कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों का यही अंजाम होगा.

इसे भी पढ़े :- हत्या के प्रयास के प्रकरण मे फरार शातिर बदमाश इरफान के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही, गिरफ्तारी पर था 5000 रूपये का ईनाम

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )