गांधीनगर: गुजरात राज्य को वैसे तो शराब मुक्त राज्य होने का तगमा मिला हुआ है, लेकिन सरकारी कागजों में शराब मुक्त घोषित राज्य की हकीकत आज एकबार फिर से खुल गयी है। राज्य के कच्छ में शुक्रवार को एक शराब के कार्टन से लदा ट्रक पलट गया। जिसमें शराब मुक्त राज्य के दावों को झूठ साबित कर दिया है।
शराब तस्करी पर संपत्ति जब्त का नियम
राज्य में अवैध शराब की तस्करी को लेकर कड़ा कानून लागू है। जिसमें 20 लाख रुपये मूल्य से अधिक की शराब पकड़े जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर शराब तस्करों की संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान है। 20 लाख रुपये से अधिक की शराब जब्त करने पर प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 के तहत कार्रवाई का आदेश है।
इतना कुछ होने के बाद भी शराब कि तस्करी नहीं रोकी जा पा रही है। पिछले समय शराब की तस्करी को लेकर सरकार द्वारा पेश किये गये आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले दो साल में 147 करोड़ 78 लाख 70 हजार की शराब बरामद हुई है। जिससे यही पता चलता है कि, राज्य नामभर ही शराब मुक्त है।
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