शुक्रवार, 9 मार्च 2018

नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर दोषी को मिलेगी फांसी, सरकार ने पास किया कानून

वसुंधरा राजे राजस्थान में बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा के लिए इमेज परिणाम

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जयपुर: महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए राज्य सरकारें अब इससे निपटने के लिए कठोर कदम उठाती दिख रही हैं।

मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी रेप के दोषियों को कड़ी सजा देने का रास्ता साफ करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में वसुंधरा राजे सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल सदन में पास हो गया है।

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गौरतलब है कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और फिर उनकी नृशंस हत्याओं की एक के बाद कई वारदातें सामने आने के बाद राज्य सरकारों में खलबली मची हुई है। एनसीआरबी द्वारा जारी किए आंकड़ों ने इस मुद्दे को और भी बल दिया था। आंकड़े में रेप की घटनाओं को लेकर पहले नंबर पर आने के बाद लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह बिल पेश किया था जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया था।
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इससे सीखते हुए राजस्थान सरकार ने भी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी देने के लिए यह बिल लाने की तैयारी शुरू कर दी थी। राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा था कि संबंधित विभाग मध्य प्रदेश द्वारा पारित बिल का अध्ययन कर राज्य के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।
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