TIMES OF CRIME // 31 मार्च 2018
राजगढ़. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में 27 मार्च 2018 को वृद्धाश्रम राजगढ में नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा योजना विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देवेन्द्र सौलंकी मुख्य अतिथि, फारूख अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
विधिक जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि देवेन्द्र सौलंकी न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृद्धजनों के लिये माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। ट्रिब्यूनल एवं अपील ट्रिब्यूनल गठित किये गये हैं। ट्रिब्यूनलों में कोई भी वृद्धजन अपने परिवार के सदस्य तथा जिनका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं वे उन व्यक्तियों के विरूद्ध जिन्हें वृद्ध व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त होगी प्रकरण भरण पोषण प्राप्ति हेतु लगा सकते हैं। नालसा द्वारा वर्ष 2015 में वृद्धजनों को विधिक सेवा प्रदान करने के लिये नवीन योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रम, ट्रिब्यूनल, अपील ट्रिब्यूनल में लीगल एड क्लीनिक खोले गये थे जिसमें माह अपै्रल 2018 से नियमित रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स अपनी सेवाएं देंगे।
फारूख अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुये कहा कि वृद्धजनों को अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना अंतर्गत समय-समय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते है। वृद्धजन कार्यालय अथवा लीगल एड क्लीनिक में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पैनल लायर्स के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की मांग कर सकते हैं। इस अवसर पर वृ़द्धजनों को फल भी वितरित किये गये।।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें