भरण पोषण की राशि के भुगतान नहीं करने के आरोपी दिनेश साहू को 1 माह का कारावास, आज जेल भेजा |
भोपाल. ( TIMES OF CRIME ) . राहुल नगर भोपाल निवासी रीना साहू ने अपने पति दिनेश साहू निवासी रेहटी रोड अब्दुल्ला गंज जिला रायसेन पर एक दवा अपने वकील अशोक विश्वकर्मा के द्वारा जिला न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा आवेदिका रीना को 5500 प्रतिमाह भरण पोषण की राशि तय की गई थी परंतु आरोपी दिनेश ने यह राशि नहीं दे रहा था एक भी क़िस्त नहीं दी थी.
आज प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदिका रीना के वकील अशोक विश्वकर्मा ने की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने की बात रखी. न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के कारण और पीड़िता को पैसा नहीं देने की वजह से कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री आर एन चंद द्वारा अभियुक्त को 1 माह के कारावास के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया. पीड़िता रीना साहू ने बताया की हर्जा खर्चा तो नहीं मिला पर न्याय जरूर मिल गया, न्याय मिलने पर संतुष्टि जाहिर की.
अभियुक्त आदतन किस्म का अपराधी है के विरुद्ध पीड़िता का एक प्रकरण न्यायालय गोहरगंज में भी लंबित है जिसमें पीड़िता के ऊपर आरोपी एवं उसकी भाभी ने तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी, पीड़िता के वकील अशोक विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपी प्रकरण में लंबे समय से तमिल से बच रहा था बमुश्किल उसको पकड़ा तब जाकर पीड़िता को न्याय मिला।
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