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ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल्स की निगरानी करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव के नेतृत्व में इस में दस सदस्य शामिल होंगे। कमेटी में इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सचिव और और माय गव (MyGov.) के सीईओ शामिल हैं।
न्यूज पोर्टलों और ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम तय करने के लिए केंद्र सरकार के सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। बीते 4 अप्रैल 2018 के सूचना-प्रसारण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 10 सदस्यीय कमेटी ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए नियमों की सिफारिश करेगी।
इस कमेटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। आदेश के मुताबिक केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलिविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है।
टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिन, ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।


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