TIMES OF CRIME
- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें
- वाट्स- एप पर आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन जबावदेह होंगे
- जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया
नरसिंहपुर, 07 अप्रैल 2018. जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सोशल मीडिया फेसबुक/ वाट्स- एप/ हाईक आदि पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक/ साम्प्रदायिक मैसेज करने, भड़काऊ मैसेज, फोटो, चित्र भेजने, पोस्ट करने, फारवर्ड करने, ट्वीट, लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी दो माह तक प्रभावशील होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन भेजकर जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया गया था कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्राप्त होने पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है।
ऐसे पोस्ट से वैमनस्यता की अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये और बिना किसी दायित्व के द्वैषतापूर्ण/ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर भावनाओं को आहत करते हुए लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति भंग करने की स्थिति को निर्मित कर सकता है। इस तरह के आचरण से व्यक्ति विशेष अन्य लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार के कट- आउट, बैनर- पोस्टर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि, जिन पर किसी भी धर्म/ व्यक्ति सम्प्रदाय, जाति समुदाय आदि के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्पूर्ण जिले में किसी भी भवन, सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा।
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