भारतीय रेल ने अगली सूचना मिलने तक सभी नियमित पैसेंजर रेल गाड़ियां रद्द की, परंतु श्रमिक विशेष तथा अन्य विशेष गाड़ियां चलती रहेंगी |
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
- 30 जून 2020 तक बुक की गई टिकटों की होगी सम्पूर्ण धनवापसी
- कोरोना लक्षणों के कारण यात्रा के लिए अनफिट पाए जानेवाले यात्री को भी पूरे किराए की धनवापसी
नागदा, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए भारतीय रेल ने अगली सूचना मिलने तक मेल एक्सप्रेस / पैसेंजर और उपनगरीय गाड़ी सेवाओं सहित अपनी सभी नियमित पैसेंजर गाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया है, परंतु श्रमिक विशेष गाड़ियां और अन्य विशेष गाड़ियां जो क्रमशः 1 मई और 12 मई, 2020 को शुरू की गई थीं, यथावत चलती रहेंगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए यात्रा हेतु बुक की गई सभी टिकटों पर पूरी धनवापसी की जाएगी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री रविन्द्र भाकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रेल ने कोरोना वायरस के लक्षणों से युक्त किसी यात्री के पाए जाने पर और उसे यात्रा के लिए अनफिट पाए जाने की स्थिति में आवश्यक दिशा- निर्देश तथा किराए की धनवापसी सम्बंधी शर्तें भी जारी की हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल असिम्टोटोमेटिक यात्रियों को ही गाड़ी में प्रवेश / यात्रा करने की अनुमति होगी। यदि स्क्रीनिंग करने के दौरान कोई यात्री बहुत अधिक तेज तापमान अथवा कोविड-19 आदि के लक्षणों से युक्त पाया जाता है, तो उसे कन्फर्म टिकट होने के बावज़ूद यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में यात्री को नियमानुसार पूरी धनवापसी की जाएगी।
- (ए) पीएनआर में एक ही यात्री होने पर
- (बी) एक पार्टी टिकट पर, यदि एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर के अन्य सभी यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण धनवापसी दी जाएगी।
- (सी) एक पार्टी टिकट पर, यदि एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, हालांकि पीएनआर पर अन्य यात्री यात्रा करना चाहते हैं, तो उस मामले में जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है, उस यात्री को पूर्ण धनवापसी दी जाएगी।
श्री भाकर ने बताया कि उपर्युक्त सभी मामलों के लिए प्रवेश / चेकिंग / स्क्रीनिंग पॉइंट पर यात्री को टीटीई द्वारा “एक या अधिक यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा नहीं किए गए यात्रियों की संख्या” का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। टीटीई प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, यात्रा नहीं किए गए यात्रियों की धनवापसी के लिए यात्रा की तिथि से 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
वर्तमान प्रावधान के अनुसार जारी किए गए मूल टीटीई प्रमाण पत्र को यात्री द्वारा आईआरसीटीसी को भेजा जाएगा और यात्रा नहीं किए गए पार्ट / सभी यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी द्वारा पूर्ण किराया वापस कर दिया जाएगा।
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