Gurunanak Watch House, J.K. Building Hamidia Road Bhopal |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल // विनय जी. डेविड : 98932 21036
भोपाल. क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा षिकायत जॉंच के आधार पर गुरूनानक वॉच हाउस के दुकानदार के विरूद्ध जी-साक (केसियो कंपनी) एवं अन्य कंपनी की नकली घडिया बेचने पर कॉपी राइट एक्ट अंतर्गत गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अ0क्र0 87/19, धारा 63, 65 कॉपी राइट एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
शिकायतकर्ता विजय सांगलेकर, फील्ड मैनेजर, यूनाईटेड ओव्हर सीज टेड मार्क कंपनी, 52 सुखदेव बिहार मथुरा रोड, नई दिल्ली ने वरिष्ठ अधिकारीगणों को बताया कि मेरी कंपनी को जी-सॉक केसियो कंपनी व अन्य कंपनी ने नकली प्राडक्ट बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार केसियो कंपनी व अन्य कंपनी से प्राप्त है षिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया कि कंपनी द्वारा प्राडक्ट की पहचान संबंधी टेनिंग भी दी गई है तथा नकली सामान बेचने वाले दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया हैं।
इसी क्रम में षिकायतकर्ता द्वारा बताया कि भोपाल शहर में गुरूनानक वॉच हाउस, जे0के0 बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल के दुकानदार द्वारा केसियो कंपनी व अन्य कंपनी की नकली घडिया दुकान में बेचने हेतु रखा हुआ है । आवेदक द्वारा की गई इस षिकायत पर वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन किया गया।
शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की गठित टीम द्वारा शिकायतकर्ता को साथ लेकर गुरूनानक वॉच हाउस, जे0के0 बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल पहुंचे, टीम द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए दुकानदार का नाम एवं पता पूछा तो उसके द्वारा अपना नाम मनोज असनानी उर्फ वेद प्रकाष पिता प्रहलाद असनानी, उम्र 40 साल, निवासी म0नं0 238 वन्ट्री हिल्स, झूलेलाल मंदिर के पास, बैरागढ भोपाल का होना बताया । दुकानदार से जी-साक केसियो कंपनी की एवं अन्य कंपनी की घड़ियों के संबंध मे जानकारी ली गई तो उसके द्वारा बताया कि मैं लोकल कंपनी की घड़िया ग्राहकों को बेच रहा हूॅं
सामान्यतः कोई भी ग्राहक कंपनी का नाम लिखा देखता है और तुरंत पैसे निकाल कर दे देता है । आरोपी के बताये अनुसार एवं तलाषी लेने पर उसकी दुकान से कुल 243 जी-सॉक, केसियो कंपनी की घड़िया विधिवत् जप्त की गई एवं आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अ0क्र0 87/19, धारा 63, 65 कॉपी राइट एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
शिकायतकर्ता से भोपाल शहर में अन्य और भी दुकानदारों के संबंध में जानकारी ली जा रही है प्राप्त जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बड़े स्तर पर कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी । डीआईजी भोपाल शहर श्री इरषाद वली द्वारा सक्रिय गुंडो बदमाषों, अडीबाजी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों, तथा जुआ सट्टा तथा अवैध शराब के तस्करों एवं अन्य अपराधों में संलिप्त आरोपियों की पतारसी कर धरपकड़ कार्यवाही हेतु आवष्यक निर्देष दिए गए है । निर्देषों के पालन में
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें