जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 338 हितग्राहियों को योजनाओं में लाभांवित करने का लक्ष्य
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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 8120754889
नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के 338 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य दिया गया है।
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 3, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 30, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 130, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 75 और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में 10 समूह की 100 महिला हितग्राही समेत अनुसूचित जाति वर्ग के जिले के कुल 338 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रूपये से दो करोड़ रूपये तक, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 2 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अशिक्षित बेरोजगार के लिए 50 हजार रूपये तक और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में ढाई लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक द्वारा स्वीकृत की जाती है।
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 3, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 30, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 130, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 75 और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में 10 समूह की 100 महिला हितग्राही समेत अनुसूचित जाति वर्ग के जिले के कुल 338 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रूपये से दो करोड़ रूपये तक, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 2 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अशिक्षित बेरोजगार के लिए 50 हजार रूपये तक और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में ढाई लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक द्वारा स्वीकृत की जाती है।
ऋण राशि पर हितग्राहियों को मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराई जाती है। जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले हितग्राहियों से कहा गया है कि वे आवेदन की एक प्रति कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन स्थित जिला अत्यांवसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 73 एवं 74 में जमा करें।
इस बारे में इस समिति के कलेक्ट्रेट स्थित उक्त कार्यालय में अथवा टेलीफोन नम्बर 07792- 231157 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नरसिंहपुर ने दी है।
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