नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 3 माह में कोतरारोड पुलिस ने दिलाई 20 साल की सजा |
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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
रायगढ़ । माननीय न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म/छेड़डाड के आरोपियों को छ: माह के भीतर सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस को शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ।
आज कोतरारोड़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपराध पंजीबद्ध के 15 दिनों के अंदर ही आरोपी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी दोष सिद्ध हुआ और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया है ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पास्को एक्ट के प्रकरण में 6 माह के भीतर आरोपी को सजा दिलाए जाने का प्रावधान है जिस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 02 माह के भीतर पास्को एक्ट के प्रकरण में अनिवार्यत: चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा चिन्हित अपराध योजना के नाम की प्रत्येक जिले में कमेटी गठन करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है ।
इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में चिन्हित अपराध योजना का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्री राजेंद्र प्रसाद भैया, उप पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्रीमती गरिमा द्विवेदी एवं सहायक उपनिरीक्षक गिरधारी साव शामिल है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा न केवल दुष्कर्म बल्कि गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों को चिन्हित कर एफ.आई.आर. से प्रकरण के निराकरण तक स्वयं अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में प्रकरण की मॉनिटरिंग/विवेचना कार्य कराते हैं ।
चिन्हित अपराध योजना के तहत थाना कोतरारोड़ के अप.क्र. 61/19 धारा 342, 376, 506 IPC, 4 Pocso Act का चयन किया गया था जिसमें अनुसंधान की जिम्मेदारी थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक रूपक शर्मा को दी गई । इस संवेदनशील प्रकरण में स्वयं रूचि दिखाते हुये निरीक्षक श्री रूपक शर्मा द्वारा अपराध पंजीबद्ध के दूसरे दिन ही दिनांक 25.03.19 को आरोपी पितांबर चौहान पिता स्वर्गीय नंदलाल चौहान निवासी इंदिरा नगर कुसमुरा थाना कोतरारोड को गिरफ्तार कर 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण हुई । न्यायालय विचाराण दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलिलों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया ततउपरांत उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है ।
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