बुधवार, 19 जून 2019

250 लीटर शराब और 3240 किलो ग्राम महुआ लाहन पकड़ाया, आबकारी विभाग ने किया 76 प्रकरण कायम

250 लीटर शराब और 3240 किलो ग्राम महुआ लाहन पकड़ाया, आबकारी विभाग ने किया 76 प्रकरण कायम

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़, कलेक्टर रायगढ़ श्री यशवंत कुमार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री दिनकर वासनिक नेे गर्मी के मौसम में जंगल में महुआ से अवैध शराब बनाकर बेचने के बड़े अडडो पर टीम बनाकर कार्यवाही करने निर्देशित किया है।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री इंद्रबली सिंह मारकण्डे एवं श्री रमेश कुमार अग्रवाल की टीम ने 76 प्रकरण कायम कर 250 लीटर शराब और 3240 कि.ग्रा. लाहन जप्त किया है। जिसका बाजार मूल्य तीन लाख चौहत्तर हजार रूपये (374000/-) ऑका गया है।
डॉ. राकेश राठौर आबकारी उप निरीक्षक ने खरसिया क्षेत्र के कुनकुनी लोहाखान जंगल में महिला समूह की सूचना पर दबिस दी। जंगल में साइफन लगा भ_ी से 100 कि.ग्रा. महुआ से शराब बनाने के उपकरण बरामद किये, मौके पर साढ़े चार लीटर महुआ शराब भी जप्त की गई। जोबी में महिला समूह ने शराब बंदी के अभियान चलाया है, इसमें प्रहलाद सिंह निषाद पिता बुधराम उम्र 30 वर्ष को एक बीयर वाली बोतल में भरकर महुआ शराब बेचते हुए पकड़ कर आबकारी विभाग को सूचना देकर प्रकरण कायम किया।

श्री रमेश सिंह सिदार आबकारी उप निरीक्षक ने ग्राम गेरवानी में छापामार कर  हुलसराम जाटवर पिता दिनेशराम को महुआ शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा, आरोपी के पास साढ़े चार लीटर महुआ शराब पाये जाने पर गिरफ्तार किया। गेरवानी के डीपापारा के कमल बघेल पिता कन्हैया बघेल को चार लीटर महुआ शराब अपने घर से बेचते पाये जाने पर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया।
श्री आशीष उप्पल, आबकारी उप निरीक्षक ने पुसौर क्षेत्र के ग्राम सुर्री (बोईरडीपा) में नजूल प्लाट में झाडियों में छुपाकर रखा हुआ पांच लीटर के तीन प्लास्टिक जरीकेनों में 15 लीटर महुआ शराब जप्त की। आस-पास की तलाशी लेने पर तीन बोरियों में भरा 10-10    कि.ग्रा. महुआ लाहन और शराब बनाने के झांझी झोकनी बरामद की। श्री अनिल बंजारे, आबकारी उप निरीक्षक ने तमनार के ग्राम कठरापाली के दयालु सतनामी पिता पहरिया को महुआ शराब बनाने के लिए तैयार कर रखा हुआ 30 कि.ग्रा. लाहन के साथ पाये जाने पर गिरफ्तार कर प्रकरण कायम किया। लैलूंगा क्षेत्र के झरियापाली सरडेगा गॉव के भुर्री भुईहार पिता लेरू को पॉच लीटर वाले जरीकेन में तीन लीटर महुआ शराब बेचते पाये जाने पर पकड़ा। 
शराब बनाने या बेचने पर छ: मास से दो साल तक की सजा के साथ दस से पचास हजार जुर्माने का प्रावधान है। शराब की मात्रा पॉच लीटर से अधिक होने पर सजा एक साल से तीन साल तक हो जाती है और जुर्माना पच्चीस हजार से एक लाख रूपये तक हो सकता है। बार बार अपराध करने पर दो से पॉच साल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपये तक के दण्ड की सजा सुनाई जाती है। रायगढ़ जिले में अवैध शराब संबंधी सूचनाओं के लिए टोल फ्री नम्बर (0771) 14405 पर कॉल किया जा सकता है। साथ ही श्री आशिष उप्पल (मो. 7987740105), श्री रमेश सिदार (9109852347), डॉ. राकेश राठौर (9406038000), श्री सी.एस. नेताम (9171271423) एवं श्री अनिल बंजारे (7587459307) को व्हॉटसअप पर भी सूचना दी जा सकती है।

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