TIMES OF CRIME
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी गगन धवन को जमानत के मामले में नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धवन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला किया।
किसी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं करने पर सवाल
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 4 जनवरी को गगन धवन को जमानत दे दी थी। धवन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि इतने बड़े मामले में अभियुक्त कंपनी के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। आप केवल पिक एंड चूज पर काम क्यों कर रहे हैं।
बैंक धोखाधड़ी का आरोप
धवन पर पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 नवंबर को गगन धवन को मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) की धाराओं में गिरफ्तार किया है।
ED ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
पटियाला कोर्ट द्वारा ईडी को हिरासत में देने से इनकार करने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धवन को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 15 नवंबर को पटियाला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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