शनिवार, 17 फ़रवरी 2018

पाकिस्तान: बच्ची से बलात्कार करने वाले को लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, कहा- इसे 4 बार फांसी दो

पाकिस्तान: लाहौर हाई कोर्ट ने कहा- बच्ची के बलात्कारी को 4 बार फांसी पर लटकाओ

times of crime

इस्लामाबाद. रेप की एक घटना को लेकर पाकिस्तान की कोर्ट ने इतनी क्रोधभरी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इसे सुनकर ही बलात्कारी के पसीने छूट गए होंगे. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दिल दहला देने वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन मानते हुए कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए.

यह घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर में हुई थी. सात साल की मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में पड़ोसी इमरान अली को गिरफ्तार किया गया था. लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ दो महीने के अंदर ही फैसला सुना दिया. कोर्ट ने इस घटना को बेहद संगीन मानते हुए कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा के अलावा 25 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या की घटना पर पूरे पाकिस्तान में गुस्से का ज्वार फूटा था. इस मामले से पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे. इसे पाकिस्तान की निर्भया जैसी घटना कहा जाने लगा था. इस घटना की पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी निंदा हुई थी. 
बता दें कि बच्ची के माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे इसलिए बच्ची अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी. पांच जनवरी को बच्ची अचानक लापता हो गई थी. 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से बच्ची का शव बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी. इस घटना को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )