बुधवार, 21 फ़रवरी 2018

10 करोड़ लोन घोटाले में फसी सुपर स्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत, नहीं चुकाने पर होंगी जेल

मुश्किल में रजनीकांत की पत्नी, करोड़ों के लोन पर मिला नोटिस
times of crime
सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत पर नई मुसीबत आन पड़ा है। दरअसल पत्नी लता रजनीकांत को एडी-ब्‍यूरो कंपनी को कुछ बकाया रकम चुकानी है। एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिक दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि लता ने उऩसे कुछ 10 करोड़ तक लिए थे अपनी फिल्म के लिए लेकिन अब तक सारे पैसे का भगुतान नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किया है कि, उन्हें जल्द से जल्द ये लोग भरना होगा।

रजनीकांत और दीपिका की फिल्म के लिए लिया था लोन

लता रजनीकांत मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट की एक निदेशक हैं। कंपनी ने रजनीकांत और दीपिका पादुकोण अभिनीत 'कोचाडियान' के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के लिए बेंगलुरू की एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग से 14.90 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था। उनके ऊपर करीब 6.20 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
 

6.2 करोड़ का लोन बाकी

एडी-ब्‍यूरो कंपनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किया है कि, लता को जल्द से जल्द 6.2 करोड़ का लोन भरना होगा। दरअसल, एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में एडी ब्यूरो कंपनी ने कहा था कि लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि लता ने 10 करोड़ लेने के बाद भी फिल्म के राइट्स किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए।

कोर्ट ने जारी किया आदेश

एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग द्वारा दाखिल याचिका को तीन महीने तक लंबित रखने के बाद न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमती की पीठ ने कहा कि मीडियावन को तीन महीनों में राशि का भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर लता रजनीकांत इसका भुगतान करेंगी।
विशेष अवकाश याचिका तीन महीने से लंबित थी। तीन महीने के उपर्युक्त समय में अगर कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो उत्तरादायी आरोपी लता रजनीकांत को अदालत के समक्ष पेश होना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। लता रजनीकांत की ओर से बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )