भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036
भोपाल. दिनांक 07.05.2020 को मुखविर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चूनाभट्टी गांव में झाडियो के पास शराब बेच रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु थाने के रात्रि अधिकारी एवं चार्ली मौके पर पहुचे तो देखा कि एक व्यक्ति 15-15 लीटर वाले कुप्पो में शराब रखे हुये था जिससे शराब रखने का लायसेंस पूछा गया जो नही होना बताया।
जिसा पूरा नाम पता पूछा जिसने अपना नाम गोलू यादव पिता काषीराम यादव उम्र 32 साल नि0 ग्राम चूनाभट्टी भोपाल बताया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाया जाने से आरोपी के कब्जे से 15-15 लीटर के 04 कुप्पे 56 लीटर देषी शराब जो कीमती करीवन 8000/-रू0 को समक्ष गवाहन जप्त किया गया जो थाना पर असल अपराध क्रमांक 175/20 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवचेना में लिया गया एवं आरोपी को गोलू यादव पिता काषीराम यादव उम्र 32 साल नि0 ग्राम चूनाभट्टी भोपाल को गिर0 किया गया।
उक्त कार्य श्री इरषाद वली, पुलिस उप महानिरीक्षक शहर रेंज भोपाल के मार्गदर्षन एवं श्री सांई कृष्ण थोटा पुलिस अधीक्षक, दक्षिण भोपाल, श्री रजत सकलेचा अति0 पुलिस अधीक्षक जोन-01 भोपाल एवं श्री भूपेन्द्र सिह नगर पुलिस अधीक्षक भोपाल के कुषल निर्देषन में थाना प्रभारी उपुअ0 ऋचा जैन, सउनि0 बाबूराम खनाल, आर0 594 गणेष बकोरिया, आर0 2365 इमरान खान एवं 1627 करन सिह चौहान द्वारा कडी मेहनत व लगन से कार्य कर आरोपी को गिर0 करने में सफलता हासिल की गई।
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