बुधवार, 4 मार्च 2020

चाकू लेकर गाली-गलौच करना पड़ा मंहगा न्यायालय ने दी 01 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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चाकू लेकर गाली-गलौच करना पड़ा मंहगा न्यायालय ने दी 01 वर्ष कठोर कारावास की सजा
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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
उज्जैन- न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष पिता गोपाल दास बैरागी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-गणेश नगर, जिला-उज्जैन को धारा 25 आयुध अधिनियम में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 50/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 08.09.2016 थाना चिमनगंजमण्डी में पदस्थ उपनिरीक्षक राजेन्द्र इंगले को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाथ में चाकू लिय शिव मंदिर के पास गली में खड़ा होकर गाली-गलौच कर झगड़ा-फसाद कर रहा है, उक्त मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर हमराह आक्षरक को उक्त सूचना से अवगत कराकर गणेश नगर गली नं 3 में पहुॅचा तो एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लहराकर गाली-गलौच करते हुॅये कॉलौनी के लोगों को डरा धमका रहा था।
उसेे हमराही आरक्षक की मदद से मौके पर उपस्थित पंचान के समक्ष पकड़कर उससे उसका नाम पता पूछा गया। अभियुक्त ने अपना नाम मनीष पिता गोपाल दास बैरागी होना बताया, उससे हाथ में लिये धारदार चाकू रखने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर उसने लाइसेंस नहीं होना बताया। मौके पर उपस्थित साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से उक्त चाकू जप्त कर जप्तीपंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया। दण्ड का प्रश्नः- अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि वह नवयुवक है तथा यह उसका प्रथम अपराध है इसलिये उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आम लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था, उसके कृत्य को देखते हुऐ अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
न्यायालय की टिप्पणीः- मामलें तथ्य और अपराध की प्रकृति को देखते हुऐ अभियुक्त को सुधारात्मक दण्ड के सिद्धांत के अनुसार दण्डित किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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