मंगलवार, 17 मार्च 2020

पीड़िता को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के लिए इमेज नतीजे
पीड़िता को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा
TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
उज्जैन. न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी रामेश्वर पिता गंगाराम, उम्र 22 वर्ष निवासी उन्हेल जिला उज्जैन को धारा 376दुष्कर्म भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 30.12.2016 को पीड़िता ने अपनी माता के साथ पुलिस थाना उन्हेल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं अपने खेत पर चने का पाला सुखा रही थी तभी दिन के करीब 02-02ः30 बजे की बात है कि उसके पास आरोपी रामेश्वर बकरी चराते हुऐ उसके खेत पर आया और उसने पीड़िता से कांटा निकालने के लिए पिन मांगी उसने आरोपी को जाकर उसे पिन दी,
तो पीड़िता को पकड़ लिया और पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर उसका मुंह हाथ से दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर आरोपी ने उसे छोड़ा तो पीड़िता भागकर उसके खेत के पास काम कर रहे व्यक्ति के पास चली गई, उसने व्यक्ति को बताया कि आरोपी रामेश्वर ने उसकी इज्जत लूटी है। फिर वह व्यक्ति पीडिता को घर पर ले गया, पीड़िता के मम्मी-पापा को घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना उन्हेल पर जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस थाना उन्हेल द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि यह उसका प्रथम अपराध है न्यायिक हिरासत की अवधि और उसकी आयु को ध्यान में रखते हुऐ उदारता का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया।
न्यायालय द्वारा पीड़िता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए एवं म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलवाऐ जाने की अनुशंसा की है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।    

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )