शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सभी भत्तों पर लगा दी गई रोक |
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए जदयू के बागी नेता और राज्यसभा सदस्य शरद यादव के वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हालांकि शरद यादव को उन्हें मिले सरकारी बंगले को अपने पास रखने की अनुमति दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि वह 12 जुलाई तक शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता अयोग्य मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले का निपटारा करे।
जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने शरद यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर की थी। जेडीयू सांसद सिंह ने हाईकोर्ट में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी।
जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने शरद यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर की थी। जेडीयू सांसद सिंह ने हाईकोर्ट में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और भाजपा से हाथ मिला लिया था। वहीं शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गए थे।
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