सोमवार, 4 जून 2018

एटीएम का यूज़ करने वालों के लिए खुशखबरी, इब इन बैंकिंग सेवाओं पर नहीं लगेगा GST

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एटीएम का यूज़ करने वालों के लिए खुशखबरी, इब इन बैंकिंग सेवाओं पर नहीं लगेगा GST
TIMES OF CRIME @ www.tocnews.org

एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए सरकार एक अच्छी खबर लेकर आई है. सरकार ने एटीएम विड्रॉल को GST के दायरे से बाहर कर दिया है. अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

इसके साथ ही सरकार ने चैकबुक जैसी मुफ्त सेवाओं से लेनदेन को भी GST के दायरे से बाहर कर दिया है. हालाँकि क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर लेट फी और NRI की लिए बीमा खरीद पर GST (माल एवं सेवा कर) लगेगा.
राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इस बारे में विभाग का कहना है की तिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है. इस बारे में राजस्व विभाग ने पिछले माह वित्तीय सेवा विभाग से सम्पर्क किया था.
आपको बता दें की अगर आप एटीएम से फ्री ट्रांजेक्‍शन की लिमिट से ज्‍यादा बार पैसा निकालते हैं तो आपको इसके लिए नियत जीएसटी का भु्गतान करना होगा. सामान्य तौर पर बैंक अपने एटीएम कार्ड होल्‍डर को तीन या चार ट्रांजैक्‍शन प्रति महीने फ्री की सुविधा देते हैं, लेकिन तय की गई लिमिट से अधिक ट्रांजैक्‍शन करने पर उसे चार्ज के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा.
पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है.

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