हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये दिशा निर्देश जारी, कड़ाई से करना होगा निर्देशों का पालन |
ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778
बालाघाट. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन के दौरान हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर के संचालन के लिए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए हैं, हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर संचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
जारी निर्देशों के अनुसार हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध होगा। हैण्ड सेनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरान्त सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिस्ईन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
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