गुरुवार, 5 मार्च 2020

फावड़ा मारकर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

फावड़ा मारकर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा #ANI_NEWS_INDIA

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
उज्जैन. न्यायालय माननीय एस.के.पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष पिता मानसिंह खरोल, उम्र 21 वर्ष, निवासी-कुलाला, थाना भोरासा, जिला-देवास को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि बापू पिता नाथूसिंह और उसका लड़का राकेश जो कि ग्राम खरेचाखेड़ी जिला राजगढ़ के निवासी है। हरियाखेडी में एक ईट भट्टे पर काम करते थे और उसके पास ही एक टापरी बनाकर उसमें रह रहे थे, आरोपी संतोष पास के खेत में ही गेंहूॅ में पानी देने का काम करता था।
घटना दिनांक 21.02.2019 को सुबह 04 से 05 बजे के लगभग बापू टापरी के सामने ही शौच करनेे गया था, शौच करने के पश्चात् लौट रहा था कि उसे गाली-गलौच व शोर की आवाज सुनाई दी। वह अपनी टापरी पर पहुॅचा जहां उसने देखा की आरोपी संतोष ने टापरी के टीन के दरवाजे को लात मारकर हटा दिया है और अंदर राकेश को गाली-गलौच कि और फावडे से राकेश के सिर पर मारा जिससे बहुत खून निकलने लगा, फिर आरोपी बापू को यह कहता हुआ गया कि मार दिया साले को और वहां से भाग गया।
अंदर जाने पर उसने देखा कि राकेश खून से लथपथ पडा है, उसने राकेश का गमछे से सिर बांधा और पडोस के लोगों को बुलाया और उनके साथ उसे उज्जैन अस्पताल ले गये जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना नागझिरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा मृतक राकेश की हत्या इस कारण की थी कि मृतक आरोपी की पत्नी से बात करता था, इसलिए वह मृतक से नाराज था।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )