कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने शाम 6 बजे से किया शहर के बाजारों का निरीक्षण |
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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
- तय समय बाद भी खुली दुकानों पर लगाया गया जुर्माना
- आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही
रायगढ़, कलेक्टर श्री भीम सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने आज शाम 6 बजे से पैदल रायगढ़ शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों एवं बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान जो भी दुकानें खुली पायी गई उन पर अर्थदण्ड लगाते हुये दुकानें बंद करवायी गई तथा दोबारा तय समय के बाद दुकान संचालित नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिये शहर में दुकानों के संचालन हेतु प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आज बाजारों का भ्रमण किया गया जिसमें यह देखने को मिला कि लोग तय समय के पश्चात भी व्यवसाय कर रह रहे है और उनकी दुकान बंद करने की तैयारी भी नहीं दिखी।
ऐसे दुकानों पर जुर्माना लगाते उनको बंद करवाया गया और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है किन्तु रायगढ़ शहर में दुकानों के संचालन के समय में ही परिवर्तन किया गया है।
अत: लोगों से आग्रह है कि शासन-प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से ले, दुकानों के संचालन के लिये शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित है अत: इस समय तक दुकान बंद कर लेवें। इसके साथ ही अनिवार्यत: मास्क लगाये व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके लिए विभिन्न कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है वे शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण कर निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्यवाही करेंगे।
कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान गैलेक्सी मॉल से होते हुये गांधी पुतला चौक से श्याम टाकीज रोड, पुरानी हटरी से होकर सुभाष चौक से होते हुये केजीएच हास्पिटल तक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय भी अपने अमले के साथ मौजूद रहे।
इन दुकानों पर हुई कार्यवाही
सूरज अग्रवाल फैं सी स्टोर पर 5 हजार रुपये, शंकर अग्रवाल-01 हजार रुपये, विकास बुक डिपो-01 हजार रुपये, शिव कुमार-500 रुपये, कुतुब बी-500 रुपये, रिंकू फैंसी-500 रुपये, हनुमान सायकल-500 रुपये, अंकुर-500 रुपये, विनीत अग्रवाल-200 रुपये, साहिल-200 रुपये, रमेश राखी दुकान-200 रुपये सहित कुल 10100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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