संतान नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने वाले करने वाले पति का जमानत आवेदन निरस्त |
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी बने सिंह पिता रणछोड़ उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिसल खेड़ी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 मई 2020 को पुलिस थाना महिदपुर पर अभियुक्त बने सिंह द्वारा सूचना दी गई कि सुबह के लगभग 7:00 बजे घर से खेत पर चला गया था, उसकी पत्नी घर पर ही अकेली थी, घर पर वह और उसकी पत्नी दोनों ही रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, अभियुक्त सुबह जब वह खेत पर जा रहा था.
तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि चाय पी लो तो उसने कहा कि वह खेत पर होकर आता है, फिर चाय पी लेगा। उसके बाद वह करीब 1 घंटे बाद वापस घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बीच वाले कमरे में बल्ली में नायलॉन की रस्सी से गले में फंदा लगाकर फांसी लगाकर लटकी हुई थी, तब उसी ने उसकी पत्नी के गले में से फंदा निकालकर उसे जमीन पर लिटाया। जिसे उसने देखा तो वह मर चुकी थी, उसने अपने भाई अंतर सिंह को घटना बताई।
पुलिस थाना महिदपुर द्वारा मर्ग कायम कर जांच उपरांत पाया कि अभियुक्त द्वारा उसकी पत्नी को संतान नहीं होने पर प्रताड़ित किया जाता था इसके कारण उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। थाना महिदपुर द्वाराअभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा अपर लोक अभियोजक तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई तथा उनके द्वारा जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे को दी गई।
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