गुरुवार, 25 जून 2020

रास्ते के मामूली विवाद पर हत्या करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त

रास्ते के मामूली विवाद पर हत्या करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
उज्जैन. न्यायालयः श्रीमान एस.सी. पाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. कलाबाई पति करण बागरी 2. संतोषी बाई पति मयाराम समस्त निवासी ग्राम कचनारिया तहसील तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2020 फरियादी अर्जुन पिता भगवानसिंह बागरी उम्र 19 साल निवासी ग्राम कचनारिया ने रिपोर्ट लेखबध्द कराई कि मेरे पिताजी ने रतन महाराज की जमीन बटाई पर रखी है इसी जमीन पर जाने के लिए मेरा रास्ता है.
रायसिंह व मायाराम की जमीन से जाने का रास्ता है इसी बात को लेकर हम लोग रायसिंह और मयाराम को समझाते है कि निकलते समय नुकसान मत किया करो आज मेरे पिताजी भगवानसिंह और मेरी माॅ व मेरा भाई रामस्वरूप खेत से आ रहे थे तो मायाराम और रायसिंह व सीताराम व करणसिंह ने मेरे पिताजी का रास्ता रोक कर माॅ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे। मेरे पिताजी, माॅ व भाई ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त मायाराम ने लकड़ी से मारा ।
मेरे पिता भगवान सिंह को रायसिंह व सीताराम ने मारा जो सिर में व पीठ व शरीर में चोंट आई। मेरा भाई रामस्वरूप बचाने आया तो करण सिह व रमेश ने लकड़ियों से मारा जो सिर व शरीर में चोंट आईं । मैं बीच-बचाव करने गया तो भूलीबाई, कलाबाई व संतोषी आ गई व मेरा रास्ता रोककर थप्पड़ व मुक्कों से मारा, मेरी बहन अनीता व भाभी पूजा बीच-बचाव करने आई तो कलाबाई व संतोषी बाई ने गालियां देने लगी व मारने दौडे। 100 नम्बर लगाया। यह लोग बोले की आज के बाद इस रास्ते से निकलने की बात की तो जान से खत्म कर देगें।
पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 323,294,506 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व की थी। ईलाज के दौरान भगवानसिंह की मृत्यू होने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में एजीपी श्री डी.के. नागर द्वारा पैरवी की गयी। प्रकरण में जानकारी एडीपीओ श्री सुनील परमार द्वारा प्रदान की गयी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )