शनिवार, 1 फ़रवरी 2020

अवैध रूप से प्लाटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध हुई एफ.आई.आर दर्ज

अवैध रूप से प्लाटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध हुई एफ.आई.आर दर्ज

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भोपाल : राजस्व व पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में चल रहे वगैर शासकीय अनुमति प्राप्त किये हये अवैध रूप से प्लाट काट कर विक्रय किया जा रहा है जिसमें आम जनता को भ्रमित कर अवैध रूप से लाभ अर्जित किया जा रहा है। जिस पर अभियान के दौरान टीम बनाकर क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लाटिंग की जानकारी एकत्र की गई जिसमें क्षेत्र में कई जगह अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर श्रीमान तहसील नजूल वृत्त गोविन्दपुरा के लिखित आवेदन पत्र पर निम्न लोगो के विरूद्ध कार्यवाही की गई-
1) श्रीमति कला बाई पत्नी बृजकिशोर साहू निवासी ग्राम दामखेडा व रामभरोसे साहू पिता मिश्रीलाल साहू निवासी ग्राम दामखेडा भोपाल द्वारा श्री कर्माधाम कालोनी में अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय करने पर से अपराध क्रं-89/20 धारा-420.34 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
2) जमनेश साहू पिता स्व नर्वदा प्रसाद निवासी ग्राम मालीखेडी द्वारा श्री धाम कालोनी में अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय करने परसे अपराध क्रं. 92/20 धारा- 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
3) विनोद कुमार सिंह पिता यू वी सिंह निवासी एम पी नगर भोपाल द्वारा ग्राम दामखेडा में ईकोग्रीन कालोनी के बिल्डर द्वारा शासकीय खसरा नं 90 पातरा नाले पर बाउण्ड्रीवाल व अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किया है व शासकीय रास्ते पर कालोनी का गेट लगा दिया है जिस पर अपराध क्रं. 87/20 धारा- 420 447 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
4) गेंदालाल पाल पिता बाबूलाल पाल निवासी ग्राम खेजडा बरामद छोला द्वारा पूनम सिटी नाम से अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय करने पर से अपराध क्रं. 90/20 धारा-420 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक शहर श्री इरशाद वली के निर्देशानुसार, एसडीएम मनोज वर्मा गोविन्दपुरा वृत्त, नगर निगम द्वारा चलाये गये, भू-माफियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

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