विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया राशि का भुगतान देय तिथि से पहले करने की अपील |
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भोपाल: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें। बकाया राशि वसूली के लिये बिजली कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जा रहे हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजिलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा, ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए।
कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए कैश काउन्टर अवकाश के दिनों में तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार भोपाल क्षेत्र द्वारा राजधानी के सभी संभागीय कार्यालयों में स्थित कैश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था ग्वालियर शहर में भी की गई है।
कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘ अमले के साथ-साथ ‘‘विजीलेंस‘‘ को भी जोड़ा गया है। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखायें।
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