जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 28 अप्रैल से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन की अवधि में छूट संबंधी संशोधित आदेश जारी |
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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आज एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 28 अप्रैल से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन की अवधि में छूट संबंधी संशोधित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है । लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बफर क्षेत्र में स्थित थोक मंड़ियों जैसे निवाडगंज, मुकादमगंज एवं भरतीपुर में केवल थोक व्यापारियों को पूर्व निर्धारित लोडिंग आटो वाहन से ही सामग्री का परिवहन करने की अनुमति होगी, जिसे थोक व्यापारी क्षेत्रवार फुटकर व्यापारियों को विक्रय कर सकेंगे। इस मंडी में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सब्जी व फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। सब्जी व फल का विक्रय किसी भी स्थान में बैठकर नहीं किया जा सकेगा। किसानों से हाथ ठेला वालों को सब्जियों की आपूर्ति हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से व्यवस्था की जाएगी। कृषि उपज मण्डी क्षेत्र अंतर्गत सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। हाथ ठेला वालों को अपना पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नगर निगम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रखने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं को दुकानों से होम डिलेवरी, सब्जी-फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था यथावत जारी रहेगी ।
उचित मूलय दुकानें प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी । गृह मंत्रालय की गाइड लाइन द्वारा छूट दिए गए शासकीय कार्यालय अनुमति प्राप्त करने के उपरांत खुले रहेंगे। साथ ही केवल 20 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाएं वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। दूध की विक्रय दुकानों को प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी ।
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दवाई की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी। कृषक, गेहूं, चना उपार्जन इत्यादि कृषि व उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत् रहेगी। इसमें पशुपालन, मस्त्यपालन, बागवानी, इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक निर्माण में लगे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एनएचएआई, एमपीआरआरडी, एमपीआरडीसी एवं नगर निगम के कार्यों के लिये पृथक से आवेदन दिया जा सकेगा । ऐसे कार्य तभी किये जायेंगे जबकि लेबर को वहीं रहकर कार्य करने की व्यवस्था हो। कंटेनमेंट क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, लेबर या अन्य व्यक्तियों को इन कार्यों में संलग्न नहीं किया जायेगा ।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामाजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है, वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित गैस एजेंसियाँ लॉकडाउन से मुक्त रहेगी ।
गैस का वितरण केवल होम डिलेवरी से किया जायेगा । गैस का वितरण दुकान से नहीं किया जायेगा । पेट्रोल पंप लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे । पेट्रोल एवं डीजल का वितरण बॉटल एवं डिब्बा आदि में नहीं किया जायेगा । बैंकिंग सेवायें पूर्व में निर्धारित समय प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा । जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई प्वाइंट के माध्यम से नगर निगम, जबलपुर द्वारा किया जायेगा ।
कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा । जबलपुर जिले में स्थित आयुध निर्माणियों को जारी अनुमति पूर्ववत रहेगी । नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित उद्योग क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को पूर्व में जारी हुई अनुमति अनुसार वह कार्य कर सकेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की गाइड लाइन अनुसार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं दुकानों के बारे में गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार स्थानीय उपखंड मजिस्ट्रेट आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा ।
कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णत: वर्जित रहेगा । सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा । मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
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