शनिवार, 12 अक्तूबर 2019

इंदौर में जज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक

इंदौर में जज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक
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इंदौर । गत दिनों इंदौर में पदस्थ एक जज के खिलाफ हुई दहेज प्रताड़ना की एफआईआर के मामले में मप्र हाई कोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार ने एसपी ( पूर्व ) को निर्देश देकर इस मामले में आगे बिना हाई कोर्ट की अनुमति के किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा है ।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों संयोगितागंज पुलिस ने अर्चना सिंह भदौरिया निवासी रेसीडेंसी कॉलोनी की रिपोर्ट पर पति विपिनसिंह भदौरिया के खिलाफ धारा 498 A ipc में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है । विपिनसिंह भदौरिया फिलहाल इंदौर में सिविल जज के रूप में पदस्थ हैं । लगभग 19 साल पहले सन् 2000 में उनकी शादी हुई थी और दो बच्चे हैं ।
महिला का आरोप है कि जब पति एडीपीओ थे तब से ही परेशान करते थे । जज बनने के बाद प्रताड़ना बढ़ गई । पति फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की मांग करते हैं और लाइसेंसी रिवाल्वर से धमकाते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो , इसलिए साथ नहीं रखूगा। 
इस मामले में दर्ज उक्त एफआईआर पर मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आगे किसी तरह की कार्रवाई मप्र हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं करने के निर्देश इंदौर के एसपी ( पूर्व ) को दिए गए हैं । इधर इस मामले में फरियादी अर्चना सिंह के वकील लालजी गौर का कहना है कि रजिस्ट्रार के इस आदेश के विरुद्ध वे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेंगे ।

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