थाना खजूरी सड़क पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल का किया पर्दाफास |
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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036
भोपाल : दिनांक 02.04.20 को ग्राम भैसाखेड़ी निवासी प्रमोद साहू चिरायू अस्पताल के पीछे अपने गेंहू की फसल को हार्वेस्टर से कटवाने के लिये देखने गया तो उसको खेत में मानव खोपड़ी, कंकाल, कपड़े व बाल पड़े दिखने पर उनके द्वारा 100 डायल पर थाने को सूचना दी गई।
सूचना पर थाना खजूरी सड़क द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची मौके पर मानव खोपड़ी, कपड़े व जूते मिलने पर पुलिस द्वारा शव पंचायतनामा कार्यवाही की जाकर मानव कंकाल खोपड़ी का हमीदिया अस्पताल से पीएम कराया। मौके पर मिले महिला के कपड़ो से यह तो सिद्ध हो गया था की महिला के साथ घटना घटित हुई है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये आस-पास के थानो से गुमइंसानो की जानकारी प्राप्त की गई तो थाना कोतवाली जिला सीहोर के गुमइंसान क्रमांक 30/10 की गुमशुदा के हुलिया के मिलान होने से गुमशुदा के परिजनो के थाना बुलाकर कपड़े परिजन शहजाद कुरैशी, राजा कुरैशी व सानिया कुरैशी को घटना स्थल पर मिले कपडे एवं जूती की पहचान कराई गई, तो शहजाद, राजा व सानिया ने पहचान की तष्दीक कर अज्ञात महिला का नाम अपनी मां रेहाना बी होना बताया। डीएनए रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है।
विवेचना के दौरान इकबाल व फारूख संदेह के घेरे में आ रहे थे, जिससे संदेही फारूख व इकबाल की तकनीकी रूप से तलास जारी रखी गई, संदेही इकबाल व फारूख को ग्राम खौयरी से पकड़ा गया व उनसे घटना के बारे में हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो पहले तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.03.20 को शाम चिरायू अस्पताल के पास से मो0सा0 से मिृतका रेहाबा बी को बैठा कर घटना स्थल ले गये और वहां मृतिका के साथ देह संबंध स्थापित किया। मृतिका व अरोपियों के मध्य विवाद हो जाने पर इन दोनो द्वारा रेहाना बी की उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और साक्ष्य का छुपाने के लिये मृतिका का मोबाइल व पर्स लेकर दोनो भाग गये।
आरोपी फारूख के पास से मृतिका का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एवं आरोपी इकबाल के पास से मृतिका का पर्स जिसमें उसकी वोटर आईडी व कागजात रखे हुये थे जप्त किये गये है।
इस अंधे कत्ल को जिसमें घटना स्थल पर मात्र मानव खोपड़ी मिली थी उस खोपड़ी व घटना स्थल पर पाये गये अवशेष के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 306/20 धारा 302, 201, 34 भादवि का कायम कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
*गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:-*
01. इकबाल खा उर्फ निगरो पिता यासीन खा उर्फ असीम खा उम्र 26 साल जाति बेलदार नि0 ग्राम खौयरी पोस्ट भौरी थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल
*आपराधिक रिकार्ड:-*
01 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 46/18 धारा 323, 506 भादवि।
02 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
*02.* फारूख खा उर्फ फारूख मिया पिता कासम खा उम्र 22 साल जाति बेलदार नि0 स्टेशन भद्भदा झुग्गी बस्ती ग्राम अमोनी थाना सूखीसेवनिया जिला भोपाल।
*आपराधिक रिकार्ड-*
01- खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
02- थाना बैरागढ़ भोपाल अप0 क्रमांक 298/18 धारा 379 भादवि।
03 थाना टीटी नगऱ भोपाल अप0 क्रमांक 491/17 धारा 379 भादवि।
04 थाना कोतवाली़ भोपाल अप0 क्रमांक 223/16 धारा 379 भादवि।
05 थाना विदिशा देहात जिला विदिशा अप0 क्रमांक 506/18 धारा 379 भादवि।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये आस-पास के थानो से गुमइंसानो की जानकारी प्राप्त की गई तो थाना कोतवाली जिला सीहोर के गुमइंसान क्रमांक 30/10 की गुमशुदा के हुलिया के मिलान होने से गुमशुदा के परिजनो के थाना बुलाकर कपड़े परिजन शहजाद कुरैशी, राजा कुरैशी व सानिया कुरैशी को घटना स्थल पर मिले कपडे एवं जूती की पहचान कराई गई, तो शहजाद, राजा व सानिया ने पहचान की तष्दीक कर अज्ञात महिला का नाम अपनी मां रेहाना बी होना बताया। डीएनए रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है।
विवेचना के दौरान इकबाल व फारूख संदेह के घेरे में आ रहे थे, जिससे संदेही फारूख व इकबाल की तकनीकी रूप से तलास जारी रखी गई, संदेही इकबाल व फारूख को ग्राम खौयरी से पकड़ा गया व उनसे घटना के बारे में हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो पहले तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.03.20 को शाम चिरायू अस्पताल के पास से मो0सा0 से मिृतका रेहाबा बी को बैठा कर घटना स्थल ले गये और वहां मृतिका के साथ देह संबंध स्थापित किया। मृतिका व अरोपियों के मध्य विवाद हो जाने पर इन दोनो द्वारा रेहाना बी की उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और साक्ष्य का छुपाने के लिये मृतिका का मोबाइल व पर्स लेकर दोनो भाग गये।
आरोपी फारूख के पास से मृतिका का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एवं आरोपी इकबाल के पास से मृतिका का पर्स जिसमें उसकी वोटर आईडी व कागजात रखे हुये थे जप्त किये गये है।
इस अंधे कत्ल को जिसमें घटना स्थल पर मात्र मानव खोपड़ी मिली थी उस खोपड़ी व घटना स्थल पर पाये गये अवशेष के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 306/20 धारा 302, 201, 34 भादवि का कायम कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
*गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:-*
01. इकबाल खा उर्फ निगरो पिता यासीन खा उर्फ असीम खा उम्र 26 साल जाति बेलदार नि0 ग्राम खौयरी पोस्ट भौरी थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल
*आपराधिक रिकार्ड:-*
01 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 46/18 धारा 323, 506 भादवि।
02 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
*02.* फारूख खा उर्फ फारूख मिया पिता कासम खा उम्र 22 साल जाति बेलदार नि0 स्टेशन भद्भदा झुग्गी बस्ती ग्राम अमोनी थाना सूखीसेवनिया जिला भोपाल।
*आपराधिक रिकार्ड-*
01- खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
02- थाना बैरागढ़ भोपाल अप0 क्रमांक 298/18 धारा 379 भादवि।
03 थाना टीटी नगऱ भोपाल अप0 क्रमांक 491/17 धारा 379 भादवि।
04 थाना कोतवाली़ भोपाल अप0 क्रमांक 223/16 धारा 379 भादवि।
05 थाना विदिशा देहात जिला विदिशा अप0 क्रमांक 506/18 धारा 379 भादवि।
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