धान बीज का अवैध भंडारण करने पर एफआईआर दर्ज, वारासिवनी तहसील के ग्राम कोचेवाही का मामला |
ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778
बालाघाट. वारासिवनी तहसील के ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र में धान बीज का अवैध रूप से भंडारण करने के कारण केन्द्र के संचालक ग्राम सिर्रा निवासी खिनाराम राणा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-03 एवं 07 के तहत वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
एक्सपायरी डेट का धान बीज पाया गया, कंपनी को नहीं थी अनुमति
वारासिवनी के कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक श्री मेघदूत परते द्वारा 09 जून 2020 को ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया तो पाया गया कि वहां पर बीज निर्माता कंपनी भारत सीड कंपनी वारंगल, तेलंगाना का धान बीज एमटीयू-1010, जीवा-2 एवं स्वर्णा का 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज रखा गया है।
जबकि तेलंगाना, वारंगल की भारत सीड कंपनी को मध्यप्रदेश शासन से बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जांच में पाया गया कि कोचेवाही की दुकान में किसानों को विक्रय के लिए रखे गये भारत सीड कंपनी के धान बीज की अवसान तिथि(एक्सपायरी डेट) माह फरवरी एवं मई 2020 में निकल चुकी है। धान बीज की बोरियों पर कंपनी द्वारा भ्रामक जानकारी अंकित कर किसानों को विक्रय किया जाना पाया गया।
जांच में पाया गया कि मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र कोचेवाही के संचालक खिनाराम राणा द्वारा किसानों को अवैध रूप से धान बीज का विक्रय किया गया है और किसानों को विक्रय के लिए अवैध रूप से धान बीज का भंडारण किया गया है। बीज निरीक्षक श्री परते द्वारा मां शारदा कृषि सेवा केन्द्र कोचेवाही में भंडारित 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज जप्त कर लिया गया है और वारासिवनी थाने में कृषि सेवा केन्द्र के संचालक खिनाराम राणा के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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