आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हो नियमो का पालन, मूक पशुओं पर बेरहमी करना गैर-कानूनी |
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
नागदा - नगर पालिका द्वारा श्वान (dog ) पकड़ने से पूर्व रहवासियो को मुहिम कि जानकारी अनाउंस के द्वारा बताया जाना जरूरी है । उक्त जानकारी देते हुवे सामाजिक कार्यकर्ता गौतम जैन ने बताया कि लोहे के तार के बजाय सोफ़्ट फ़न्दे के उपयोग से श्वान को पकडा जाना चाहिए ।
नियमानुसार श्वान को पकड़ने के बाद उसकि नसबंदी कर वापस वही छोडे जाने के नियम है।नगर पालिका नागदा सीएमओ मो. अशफ़ाक खान से इस संदर्भ मे चर्चा कर जैन ने अवगत कराया कि नियमानुसार श्वान (dog )को पकड़ने, उसकि नसबंदी और वापसी के लिए आज दिनांक तक कोई कमेटी नहीं बनी । एनिमल बर्थ कंट्रोल (dog ) रूल 2001 एवं प्रिवेन्शन ओफ़ क्रूलिटि टू एनिमल एक्ट 1960 कि कापी नपा अधिकारी को उपलब्ध कराते हुवे कहा कि भविष्य मे मुक पशुओं पर कार्यवाही नियमानुसार हो ।
गौतम जैन ने इस बाबत एक शिकायत नगर पालिका को दर्ज कराते हुवे चेतावनी दी कि एनिमन बर्थ कंट्रोल एक्ट 2001के नियम 7 का पालन अनिवार्य रूप से हो , जिसका पालन वर्तमान मे नहीं हो रहा है । भविष्य मे नगर पालिका नागदा द्वारा नियमो का उल्लंघन कर यदि इस प्रकार कि मुहिम चलाई जाती है तो जबाबदारो के खिलाफ कानूनी कर्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।
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