मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष को चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश |
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 830589556
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले में मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष को चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश।
नागदा. कांग्रेस नेता दीपक पप्पी शर्मा द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली बेंच के समक्ष दायर की गई याचिका पर पहली सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच.एल. दत्तू द्वारा जिला कलेक्टर उज्जैन एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर दिया गया हैं ।
जिसमें नागदा में रहवासियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर आयोग की नई दिल्ली बेंच में प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं । दिनांक 7 फ़रवरी तक कलेक्टर उज्जैन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता दीपक पप्पी शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा स्थानीय उद्योगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आम नागरिकों को प्रदान किए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला आयोग के समक्ष उठाया गया था जिसपर संज्ञान लेने के पश्चात आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच एल दत्तू द्वारा संबंधितों के विरूद्ध पूर्व में केस रजिस्टर्ड करते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई थीं और पहली सुनवाई में आयोग द्वारा दिशानिर्देश जारी करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं ।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के यूनिट हेड के. सुरेश, वाइस प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंह रघुवंशी, लेक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट हेड संजय सिंह, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के यूनिट हेड प्रेम तिवारी, आर.सी.एल. कैटेलिस्ट के हेड वीनू कौशी आदि के विरूद्ध यह मामला आयोग में दाखिल किया गया हैं।
उक्त जानकारी याचिकाकर्ता दीपक शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सप्रमाण दी गई हैं ।
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