गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

टेैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल चुरा कर बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त 7 पुलिस गिरफ्त में


टेैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल चुरा कर बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त 7 पुलिस गिरफ्त में

टैंकरों से चुराया हुआ 425 लीटर पैट्रोल, एवं 25 लीटर डीजल तथा टैंकर में मिलने हेतु रखा 150 लीटर एथनॉल सहित चुराये हुये पैट्रोल एवं डीजल के परिवहन के लिये प्रयुक्त 1 कार, 3 मोटर सायकिलें जप्त

जबलपुर. आज दिनांक 23-2-23 को विश्वसनीय सूत्रें से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना शहपुरा अंतर्गत खिरका खेडा में कुछ लोग टैंकर चालकों से सांठ-गांठ कर टैंकर से पैट्रोल एवं डीजल की चोरी कर कम दाम मे बेच रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा हेतु आदेशित किये जाने पर चौकी प्रभारी विजय धनवंतरी नगर उप निरीक्षक सतीष झारिया एवं थाना शहपुरा के उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीमों के द्वारा दबिश दी गयी। खिरकाखेडा स्थित हाईवे रोड से लगभग 50 मीटर अंदर बने निर्माणाधीन मकान के बाजू में बने शेड के नीचे खडे टैंकर से कुछ लोग पैट्रोल निकालते हुये दिखे, पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, घेराबंदी कर 7 लोगों को पकड़ा गया  

पूछताछ पर टैकंर चालक ने अपना नाम जितेन्द्र कुमार पाण्डें उम्र 32 वर्ष, हैल्पर ने शैलेन्द्र केवट उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर बघेलान, तथा अन्य ने क्रमशः छोटू रैकवार उम्र 35 वर्ष, शब्बीर उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी ग्राम मगरमुंह थाना शहपुरा, सचिन यादव उम्र 32 वर्ष निवासी पौडी फाटक शहपुरा, अजीत यादव उम्र 32 वर्ष निवासी निवरिया जिला जौनपुर, नीरज यादव उम्र 25 वर्ष निवासी देवसरा प्रतापगढ बताये। निमार्णाधीन कमरो की तलाशी लेने पर एक कमरे मे 9 प्लास्टिक की केनो में 425 लीटर पैट्रोल, 1 केन में 25 लीटर डीजल एवं 3 केनो में 150 लीटर एथनॉल भरा हुआ मिला, जिसके सम्बंध मे पूछताछ करने पर टैंकरों से चोरी कर बेचने हेतु भरकर रखना स्वीकार करते हुये बताया कि विनय यादव, वैभव ठाकुर, सोनू महाराज के कहने पर टैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल निकालते थे, निकाले हुये डीजल एवं पैट्रोल की कमी पूरी करने के लिये एथनॉल मिला देते थे।  

मौके से चुराये हुये डीजल एवं पैट्रोल के परिवहन मे प्रयुक्त कार एमपी 20 जेडबी 6723, एवं 3 मोटर सायकिल यूपी 70 बीयू 7469, एमपी 20 एमव्ही 3355, एमपी 20 एमएफ 8507 तथा प्लास्टिक के पाईप, बाल्टी, आदि जप्त करते हुये आरोपियों के विरूद्ध थाना शहपुरा में धारा 379, 420, 34 भादवि एवं 9 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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