हाईकोर्ट का सख्त आदेश : भड़काऊ बयान देने वाले BJP नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा FIR |
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए हिंसा के मामलों को लेकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा. कोर्ट ने इस बारे में गुरुवार को अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है.
कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो. मामले में कल सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने आज चार वीडियो क्लिप देखे. कोर्ट ने कहा कि केवल इन 3-4 क्लिप तक हम सीमित नहीं रहेंगे. ऐसी सारी क्लिप पर एफआईआर दर्ज करें. हर भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज कीजिए. सीएए को लेकर हिंसा के मामलों को लेकर अब तक कोई मामला दर्ज न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई.
सीएए को लेकर दिल्ली में जारी हिंसा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ तीन वीडियो क्लिप के आधार पर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा रही, पुलिस ऐसी अन्य क्लिप पर भी प्राथमिकी दर्ज करे. चार बीजेपी नेताओं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक अभय वर्मा और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के वीडियो अदालत में चलवाए गए. कोर्ट में अनुराग ठाकुर का वह वीडियो चलाया गया जिसमें नारा लग रहा है- 'देश के गद्दारों को गोली मारो...
याचिककर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यह सभी वरिष्ठ नेता हैं. लेकिन इनके बयानों से इनकी नीयत पता चलती है. इन्हें प्राउड होता है अपने इस तरह के स्लोगन पर. लिहाजा कोर्ट को इन लोगों को जेल भेज देना चाहिए. हाई कोर्ट ने पूछा कौन सा डीसीपी वीडियो में कपिल मिश्रा के साथ खड़ा है क्या नाम है? कोर्ट में मौजूद अधिकतर वकीलों ने कहा डीसीपी सूर्या.
याचिकाकर्ता ने दिल्ली आर्मी बुलाने की मांग की. कोर्ट ने कहा 'अभी हालात देखने दीजिए, ज़रूरत नहीं है.' याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती तो दिल्ली में हिंसा नहीं होती.