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शुक्रवार, 10 मार्च 2023

मेथोडिस्ट चर्च संस्था पदाधिकारियों और भू माफियाओं की साठ-गाठ से मिशनरी संपत्तियों को षड्यंत्र रच कर बेचा

 

 


मेथोडिस्ट चर्च संस्था पदाधिकारियों और भू माफियाओं की साठ-गाठ से मिशनरी संपत्तियों को षड्यंत्र रच कर बेचा



जबलपुर, क्रिश्चियन मिशनरी जबलपुर की संस्थाओं की जमीन बेचने का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कुछ दिन पहले ही समाज के पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं इसी सिलसिले में अब एक और नया खुलासा सामने आ गया है

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, चीफ जस्टिस और माननीय श्री न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने रिट याचिका संख्या 14522 /2010 में याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, पीली कोठी, 1017, नेपियर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश) एवं नोएल पिंथ, पुत्र लेट एव पिंथ, 58 वर्ष की आयु साल, रतन नगर रोड, मदन के घर में महल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की याचिका में फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में माननीय न्यायालय ने संपत्ति बेचने और खरीदने वालों की मिलीभगत शासन प्रशासन को गुमराह करके मनमाने आदेश करवाने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के आरोपियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की उचित जांच शुरू करें एवं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें लंबी लड़ाई के बाद आज 13 साल बाद रिट याचिका का निस्तारण किया गया जिससे आज क्रिश्चियन समाज के लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए विश्वास बढ़ा है।

जानकारी हो कि है यह संपत्ति धार्मिक और धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट ईसाई समुदाय के कल्याण उद्देश्य के लिए समाज के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के लिए दी गई थी परंतु मेथोडिस्ट चर्च संस्था के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के मिशनरी की अनेकों संपत्तियों को षड्यंत्र करके बेच दिया, जिसका विरोध में समाज के कुछ लोगों ने अपनी जमीन बचाने का बीड़ा उठाया और इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायतें की और मामले को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया। जिसमें हाईकोर्ट के माननीय जजों ने कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिया है।

मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने वालें पदाधिकारी और भूमाफियाओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल में डालें


याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल एवं नोएल पिंथ ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों के सामने जानकारी दी की मिशनरी संपत्ति को बेचने का मामला अत्यंत गंभीर है जो जमीन किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती ना किसी की इस पर रजिस्ट्रीया हो सकती हैं उसे किस प्रकार से मेथोडिस्ट चर्च संस्थान के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के षड्यंत्र करके शासन प्रशासन के साथ मिलीभगत करके इन संपत्तियों की रजिस्ट्रीयां तक करवा ली, इन संपत्तियों को बेचने में करोड़ों अरबों रुपए का लेनदेन हुआ है यह अत्यंत गंभीर विषय है इनके कृत्य से आज पूरा समाज प्रताड़ित है और अपने आवंटित स्थान पर किसी भी समाज के कार्य को नहीं कर पा रहा है। ऐसे गुनहगारों को ऐसे कृत्य करने वाले गुनाहगारों को शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।
करोड़ों रुपए की मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने के षड्यंत्र में शामिल है ये आरोपी गण
मैथोडिस चर्च संस्था के इन लोगों द्वारा मिशनरियों की संपत्ति की अवैध तरीके से हेरफेर धोखाधडी कर बेच दी गई फर्जीबाड़ा करके रजिस्ट्री भी करवा दी

  1. मैथोडिस चर्च ऑफ इंडिया
    जनरल सेक्रेट्री, मैथोडिस सेंटर, 21 वाईएमसीए रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008
  2. एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  3. बिशप एम. व्ही. क्रिस्टी,
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  4. रेवरेंट विनय पीटर स्व. रेव्ह. विक्टर पीटर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, मपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  5. श्री जी.पी. कर्नेलियस, पिता स्व. रेव्ह. सी. जी.
    767, नियर आनंद टॉकीज नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  6. रेवरेंट आर. के. थियोडोर पिता स्व. रेव्ह. टी. एन. करीम
    पास्टर एमसीआई, हनी होम्स, कोलार रोड, भोपाल ( मध्य प्रदेश )
  7. श्री अनूप अलबर्ट, रीजनल प्रॉपर्टी डायरेक्टर, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  8. श्री शंकर मनछानी, पार्टनर, द केमतानी एसोसिएट, 88, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  9. श्री महेश कैमतानी, पार्टनर कैमतानी एसोसिएट, शीतल पुरी कॉलोनी, चेरीताल जबलपुर ( म. प्र. )
  10. आलोक मिश्रा पिता निवास – “जॉनसन टावर” के पास, जिला – जबलपुर
    पता: 5W6X+FG8, कैरव्स कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482001
  11. श्री रसमीत मल्होत्रा पिता अजीत सिंह मल्होत्रा
    नेहरू वार्ड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  12. श्री महेश कुमार दुदानी पिता घनश्याम दास दुदानी
    पचमढ़ी रोड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  13. श्री महेश कुमार ननकानी पिता कन्हैया लाल ननकानी
    हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  14. श्री घनश्याम दास दुदानी, हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  15. श्री रविकांत अग्रवाल पिता पुरुषोतम लाल अग्रवाल
    हाउस नंबर 52/ए, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  16. बिशप एम. ए. डेनियल पिता स्वर्गीय एम.पी.अल्फ्रेड
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  17. रेवरेंट मनीष गिडियन पिता स्वर्गीय सी.आर. गिडियन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  18. रेवरेंट एरिक पी. नाथ पिता पवन नाथ,
    ट्रेजरार, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  19. रेवरेंट दलशाई नाथ पिता बसपती नाथ
    स्थाई पता :- सगरीपल पोस्ट सगरीपल, बस्तर बाकाबंद छत्तीसगढ़
    कार्य पता :- मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  20. मिस अनीशा बाग पिता शाउल बाग, स्थाई पता :- वार्ड नंबर 10, ग्राम बेहर, जिला बालाघाट एमपी.. वर्तमान पता:- मैनेजर, जॉनसन स्कूल नर्मदा रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  21. श्री रवि के. प्रसाद पिता स्वर्गीय श्री एसएन प्रसाद
    मकान नंबर 328, स्कीम नंबर 4 विजय नगर, सेक्टर एफ एच, विजय नगर, इंदौर, ( मध्य प्रदेश )
  22. महेश कुमार चौकसे पिता एसएल चौकसे, गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  23. श्रीमान डिप्टी रजिस्टर एवं अधिकारी एवं कर्मचारी गण
    ( जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के आरोपी गणों के साथ षड्यंत्र कर रजिस्ट्री कर दी )
  24. शैलेंद्र वर्मा पिता वी. वी. वर्मा, 347, नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  25. संजय सम्मैया पिता स्वर्गीय एच. सी. सम्मैया, 523, शुक्रवारी बजरिया, हनुमान ताल, जबलपुर
  26. अरविंद गर्ग पिता राजाराम गर्ग, 1207 यादव कॉलोनी गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  27. बलराज बिरहा पिता एल. एस. एल. बिरहा बिलहरी, मंडला रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  28. स्वप्निल पालीवाल, जबलपुर (कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले मुख्य आरोपी )
  29. आयुक्त, नगर निगम जबलपुर, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  30. अन्य आरोपी गण

श्रीमान अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को की शिकायत

  1. यह कि ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड नंबर 54 के खसरा नंबर 720 रकबा 2.66 एकड़ वर्ष 1920 से 1982 तक मिशन आर डी आई इंडिया ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया) के नाम दर्ज है खसरा दिनांक 08.02.2023 के पत्र आपके पास सुरक्षित है.
  2. खसरा नंबर 721 ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 रकवा 4.379 एकड़ “मिशन आर डी आई इंडिया” ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ) वर्ष 1920 से 1982 तक दर्ज है.
  3. खसरा नंबर 772/1 न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड न. 540 रखवा 1.404 हेक्टर “बॉयज फॉरेन मिशनरी” के नाम आज तक दर्ज है. दिनांक 08.02.2023 के पत्र द्वारा आपके पास है किसी खसरे के प्लाट में “जॉनसन टावर” आलोक मिश्रा द्वारा निर्मित है। जिसमें दुकानें एवं मकान बने हैं एवं टावर के पीछे एक अवैध कॉलोनी बना ली है यह अवैध कॉलोनी जिनके द्वारा किस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी है इस पर भी जांच कर कार्रवाई की जावे।
    पीली कोठी नेपियर टाउन
  4. यह कि सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 4 रखवा 6.0862 “बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन एजेंट मैथोडिस एपिसकोपल चर्च एजेंट सी.एफ.एच. गुजे” के नाम वर्ष 1926 से दर्ज है।
  5. सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 8 रकबा 4.6050 एकड़ सेक्रेटरी गुजे फॉरेन मिशनरी सोसायटी मार्फत रेवरेंट सी.एफ.एच. गूजे सा जबलपुर के नाम वर्ष 1926 के खतरे में दर्ज है।
  6. यह कि उपरोक्त सभी संपत्तियां यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की है जो कि वर्ष 1938_39 के पंजीकृत क्रमांक 2912 एवं कंपनी एक्ट 1913 के प्रावधान के अनुसार पंजीयन क्रमांक डी 97 में दर्ज है. मैथोडिस चर्च संस्था ने कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना दावा किया है जांच कर कठोर कार्रवाई की जावे।
  7. यह की खसरा क्रमांक 721 पहले से ही पंजीकृत संस्था के नाम दर्ज है कैसे “मैथोडिस चर्च” संस्था ने शंकर मचानी, महेश कुमार दुदानी, रविकांत अग्रवाल, महेश कुमार ननकानी, घनश्याम दास ननकानी एवं अन्य लोगों को कैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर, दस्तावेजों में हेरफेर करके इन लोगों की रजिस्ट्री करवा दी गई। उक्त संपत्ति के मालिक नहीं होते भी इसे षड्यंत्र करके बेच दिया।
  8. यह कि समय-समय पर “मैथोडिस चर्च” संस्था के षड्यंत्रकारी फर्जीवाड़े करने वालों की शिकायतें की जाती रही है जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यूपी नंबर 14512/2010 के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2023 में स्पष्ट रूप से “मैथोडिस चर्च” के सभी अवैध फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच का आदेश पारित किया है. जिस पर संज्ञान लेकर के आर्थिक अपराध ब्यूरो को तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी षड्यंत्रकारी दस्तावेजों की हेर-फेर करने वालों दोषियों के खिलाफ
    त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए.

बुधवार, 1 मार्च 2023

नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न, समाचार पत्रों की झलकियाँ

  

नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न, समाचार पत्रों की झलकियाँ 
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नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना
का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न, समाचार पत्रों की झलकियाँ 

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नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न, समाचार पत्रों की झलकियाँ 




नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न


नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न

  • आज नर्मदा तट बरमान घाट पर हुआ आईसना संगठन का मिलन सम्मान समारोह
  • अपने सामाजिक क्षेत्र में लगातर कार्यरत व्यक्तियों का हुआ सम्मान,,
  • प्रदेश अध्यक्ष विनय डेविड जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ

नशामुक्ति अभियान चलाने वाले आदरणीय बुद्धिप्रकाश जी विश्वकर्मा, फुटपाथी व्यापारियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आदरणीय अनिल गुप्ता जी, नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा यथासम्मान देने वाले आदरणीय असित तिवारी जी, कई वर्षो से लगातर समस्त जिले में पत्रकारिता रूपी फोटोग्राफी करने वाले संजय राय जी, आदिवासी हितों पर काम करने वाले आदरणीय सुरेश ठाकुर जी,और दिव्यांग पत्रकार भाई धर्मेन्द्र लोधी को उनके सामाजिक क्षेत्र में लगातर किए जा रहे जनहितेशी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया ।

नरसिंहपुर में बरमान घाट पर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ कार्यक्रम के कवरेज के लिए सभी पत्रकार साथियों ने स्थान दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद आप सभी का स्नेह प्यार और आशीर्वाद बना रहे


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मेथोडिस्ट चर्च निर्माण भवन तोड़ने स्वयं के नोटिस का पालन करने में असमर्थ “जबलपुर नगर निगम“


Commissioner Municipal Corporation Swapnil Wankhade

 TOC NEWS @ https://aninewsindia.org/

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जबलपुर, नगर पालिक निगम जबलपुर अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र मिश्रा द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड अन्तर्गत तैय्यबअली मार्ग पीली कोठी पर फादर मनीष एस. मिडियन मेथोडिस्ट द्वारा किए जा रहे निर्माण विषयक् स्वामित्व सहित भवन स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा था।  

नगर निगम में चर्च द्वारा प्रस्तुत जबाब पर नगर निगम द्वारा चर्च को नोटिस दिया कि “स्थल पर किया गया निर्माण अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति से किया गया है। तदोपरान्त उक्त निर्माण को हटाए जाने हेतु आपको कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम नियम अनुसार नोटिस किया गया है। 

जिस पर आपके द्वारा निगम कार्यालय पर दिनांक 27.08.2020 को एक पत्र प्रस्तुत कर चर्च शेड निर्माण की बात कही गई एवं नजूल डीड एवं नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई । आपने उक्त पत्र में स्थल पर किए जा रहे निर्माणाधीन भवन का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात् निगम से भवन अनुज्ञा अनुमति लिए जाने का लेख किया है। आपके द्वारा स्थल पर किए गए निर्माण के संबंध में ढाई वर्ष उपरान्त भी आज दिनांक तक निगम कार्यालय पर भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। 

इतनी बड़ी संरचना का निर्माण बगैर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की स्वीकृति के एवं बगैर भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त किए गंभीर त्रुटी है। आपको इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर स्थल पर किए गए निर्माण को स्वयं हटा लेवें। अन्यथा कि स्थिति में स्थल पर किया गया अनाधिकृत निर्माण निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी समय हटा दिया जावेगा। जिसकी समस्त जबाबदारी आपकी स्वयं की होगी”

परंतु आज दिनांक तक चर्च द्वारा किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है ना ही पूर्व में दिए नोटिस पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया   आयुक्त नगर निगम स्वप्निल वानखडे का कहना है कि जल्द ही प्रकरण के पहलू को ध्यान में रखकर अवैध निर्माण को हटाने आवश्यक कार्यवाही की जावेगी नगर पालिका नगर निगम द्वारा 10.02.2023 को 24 घंटे में निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया था 

परंतु आज दिन बाद भी नगर पालिका नगर निगम द्वारा अपने द्वारा दिये नोटिस का पालन नही किया अवैध निर्माणों स्थान पर किसी निर्धन की झोपड़ी या मकान बना होता तो समय सीमा में उसे नोटिस कर तोड़ने के आदेश होकर बुलडोजर भी चला दिया जाता इस प्रकार कार्य करने की शैली से मेथोडिस्ट चर्च के साथ नगर निगम की मिलीभगत होना स्पष्ट दिखाई देता

सोमवार, 27 फ़रवरी 2023

आयुक्त जनसंपर्क की नाक के नीचे माध्यम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला आईटी हेड आत्माराम शर्मा

 



आयुक्त जनसंपर्क की नाक के नीचे माध्यम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला आईटी हेड आत्माराम शर्मा


पोल खोल खबरों के लिए हम से जुड़े 9893221036

  • *आत्‍माराम ने अपनी पत्नि के नाम मासिक पत्रिका तूर्यनाद को दिलवाया 35 लाख का विज्ञापन*
  • *मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी जरूरतमंद पत्रकारों का हिस्सा चट करने से नहीं चूके माध्‍यम के अधिकारी*

*विजया पाठक, भोपाल*

अंधेर नगरी चौपट राजा.... यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत को सही कर दिखाया है मध्यप्रदेश जनसंपर्क संचालनालय की अधीनस्थ संस्था मध्यप्रदेश माध्यम में काम करने वाले आईटी हेड आत्माराम शर्मा ने। भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कमीशनखोरी में लिप्त आत्माराम की करतूतों की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। वर्षों से माध्यम की एक ही शाखा में पदस्थ आत्माराम शर्मा किस तरह से फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं इसके बारे में हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बतायेंगे। 

लेकिन उससे पहले आत्माराम शर्मा की करतूतों को जान लेना जरूरी है। दरअसल बीते दिनों सूचना के अधिकार के तहत जनसंपर्क विभाग से जानकारी चाही गई कि मासिक पत्रिका और बेवसाइटों को शासन द्वारा कितना विज्ञापन मिला है। जब जानकारी हाथ लगी तो उसमें विज्ञापन के एवज में संस्थाओं को दी जाने वाली राशि देख आंखें खुली की खुली रह गई। डेढ़ से दो लाख रूपये महीने तन्ख्वाह पाने वाले आत्माराम शर्मा को जनसंपर्क विभाग से मासिक पत्रिका तूर्यनाद के लिए ढाई लाख रूपये और बेवसाइट को 30 लाख रूपये से अधिक का विज्ञापन जारी हुआ है। 

आत्माराम शर्मा यह पत्रिका अपनी पत्नी के नाम से चलाते हैं और इसी नाम से उन्होंने बेवसाइट का संचालन भी किया। सूचना के अधिकार में विज्ञापन के एवज में जो राशि दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है उससे साफतौर पर यह मालूम चलता है कि आत्माराम शर्मा की यह हरकत माफी योग्य नहीं है। उन्होंने जरूरतमंद और गरीब पत्रकारों के हक का पैसा खाया है। उनके द्वारा किया गया यह ऐसा घिनौना कृत्य है जिसके लिए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार आत्माराम के इस खेल में जनसंपर्क और माध्यम के कई आला अधिकारी और बाबू भी शामिल हैं, जो मिलवाट कर जनसंपर्क विभाग का बट्टा बैठाने में लगे हुए हैं।

*करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आत्‍माराम*

एक डेलीवेज वर्कर के रूप में पहली बार माध्यम में काम करने आये आत्माराम शर्मा ने अपनी नियुक्ति के कुछ सालों में ही जो तरक्की की है उससे साफ यह जान पड़ता है कि आत्माराम शर्मा किस हद तक भ्रष्टाचारी हैं। उनकी कार्यशैली शुरू से ही संदेहात्मक रही है। शर्मा ने पैसों के प्रभाव में पहले तो गलत ढंग से प्रमोशन लिये और जब उन्हें प्रमोशन मिल गये तो वे इसका गलत फायदा उठाते हुए माध्यम में होने वाली खरीदी में भ्रष्टाचार को अंजाम देने लगे। बीते दिनों माध्यम में प्रशासन के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बड़ी खरीदी हुई है। यह खरीदी संदेह के घेरे में है। बताया जाता है कि आत्माराम ने माध्यम के प्रमुख पद पर बैठे अफसर को अपना झांसे में लेते हुए बाजार से कई गुना महंगी कीमतों पर खरीदी की है और इससे मिलने वाला भ्रष्टाचार का पैसा उन तक पहुंचाया है। अगर इस खरीदी की सही ढंग से जांच हो जाये तो माध्यम के अंदर ही एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जायेगा।

*क्‍या शर्मा के भ्रष्टाचार की जानकारी के अभाव में हैं आयुक्त?*

जनसंपर्क आयुक्त राघवेन्द्र कुमार सिंह खुद एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका उद्देश्य समय-सीमा पर बेहतर कार्य करना है। लेकिन माध्यम के आला अफसरों ने उनकी नाक के नीचे जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला रखा है, क्‍या उससे आयुक्त पूरी तरह से अनभिज्ञ है? आत्माराम शर्मा द्वारा किया गया भ्रष्टाचार उसी का एक उदाहरण है। इसका बड़ा कारण है कि जनसंपर्क आयुक्त राघवेन्द्र कुमार सिंह अधिकत्तर समय जनसंपर्क संचालनालय में बैठते हैं। वे माध्यम कम ही आते जाते हैं। माध्यम के तथाकथित वरिष्ठ अफसर जो जानकारी उन्हें देते हैं उसे वे सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जबकि आयुक्त को इसकी तह में जाना चाहिए जिससे उन्हें वहां के अन्य भ्रष्टाचारों की जानकारी भी मिलेगी। किसी एक अफसर के कह देने मात्र से सभी चीजों को सही मान लेना एक वरिष्ठ अफसर के लिए समझदारी भरा कदम नहीं है।

*निरतंर पढ़ते रहिए आत्माराम शर्मा और माध्‍यम में हो रहे भ्रष्टाचार की परतें...*

शुक्रवार, 24 फ़रवरी 2023

लोकायुक्त ने बीमा निगम ESI के क्लर्क को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा


लोकायुक्त ने बीमा निगम ESI के क्लर्क शुभम गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा


ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आए दिन रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते रंगेहाथों पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला शुक्रवार को ग्वालियर से सामने आया है। 

यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के बाबू को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी बाबू शुभम गुप्ता मातृत्व अवकाश के रुके हुए वेतन के भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। ग्वालियर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई चल रही है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, नौगजा रोड शिंदे की छावनी निवासी सपना पत्नी गिरीश पाल बिजली कंपनी में संविदा पर पदस्थ है। इन्होंने मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) लिया था। जिसके चलते उनका वेतन रुक गया था। लेकिन वेतन को लिपिक शुभम गुप्ता निकाल नहीं रहा था। भुगतान करने के एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। महिलाकर्मी ने इसकी शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त से की।

आरोपी को रिश्वते लेते दबोचा

ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने महिलाकर्मी की शिकायत दर्ज की गई। लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार को सपना पाल को रिश्वत देने के लिए शुभम के पास भेजा। सपना ने जैसे ही शुभम को 5 हजार रुपए दिए, तभी लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। साथ ही रिश्वत के 5 हजार रुपए भी बरामद कर लिए। इसके बाद उसके हाथ धुलाए गए तो उसके हाथ रंग गए। इसके बाद लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाटार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पटवारी सुरेश शुक्ला को 3000 रुपयों की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा

 


पटवारी सुरेश शुक्ला को 3000 रुपयों की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा 

रीवा. मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना अंतर्गत उमरी ब्यौहरा गांव में पदस्थ हल्का पटवारी सुरेश शुक्ला ₹5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा गए। 

शिकायतकर्ता दीपक पटेल निवासी उमरी ब्यौहरा ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय रीवा गोपाल धाकड़ से यह शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर कर्चुलियान तहसील के उमरी गांव में पदस्थ पटवारी सुरेश शुक्ला द्वारा सीमांकन के एवज में ₹5000 की रिश्वत मांग रहा है। 

जिसमें ₹2000 शिकायतकर्ता पूर्व में पटवारी को रिश्वत दे चुका था। मामले का सत्यापन कराने के उपरांत रीवा लोकायुक्त एसपी ने निरीक्षक जिया। उल हक प्रवीण सिंह परिहार उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 12 सदस्य टीम में जैसे पटवारी ने ₹3000 रिश्वत लेते आज रायपुर कर्चुलियान तहसील कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया। 

पकड़े गए पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए मुचलका जमानत छोड़ दिया है।  

नगर परिषद बरघाट सीएमओ काम‍िनी लिल्हारे रिश्‍वत लेते गिरफ्तार


Nagar Parishad Barghat CMO Kamini Lilhare arrested taking bribe 


सिवनी। जिला मुख्यालय से करीब 23 किमी नगर परिषद बरघाट कार्यालय में शुक्रवार दोपहर जबलपुर लोकायुक्त दल ने महिला सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) कामिनी लिल्हारे को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।   

महिला निरीक्षक के साथ पहुंचे लोकायुक्त दल ने अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रत्येक भवन अनुज्ञा पत्र जारी करने के बदले दो हजार रुपये की रिश्वत लेते महिला सीएमओ को गिरफ्तार किया ।लोकायुक्त की इस कार्रवाई से नगर परिषद कार्यालय में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।  

उपपुलिस अधीक्षक दिलीप झरबड़े ने बताया कि बरघाट निवासी प्रायवेट इंजीनियर व कंसलटेंट रामेश्वर प्रसाद टेम्भरे के माध्यम से 11 फाइलें भवन अनुज्ञा पत्र जारी करने नगर परिषद कार्यालय को भेजी गई थी।  


नगर परिषद बरघाट सीएमओ काम‍िनी लिल्हारे रिश्‍वत लेते गिरफ्तार


इंजीनियर के पुत्र जय टेम्भरे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क करने पर लंबित भवन अनुज्ञा फाइल के बदले दो हजार रुपये के हिसाब से पांच फाइलों पर भवन अनुज्ञा पत्र जारी करने के एवज में प्रार्थी से दस हजार रुपये मांगे ।  

इसकी शिकायत प्रार्थी जय पुत्र रामेश्वर प्रसाद टेम्भरे (38) बरघाट निवासी ने जबलपुर लोकायुक्त में दर्ज कराई।प्रकरण में तस्दीक करने के बाद शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे लोकायुक्त दल ने सुनियोजित तरीके से नगर परिषद कार्यालय में आवेदक को रिश्वत के रुपये लेकर सीएमओ के पास भेजा गया।  बाद में लोकायुक्त दल ने सीएमओ को रिश्वत

Certificate in Community health (CCH) Session JULY 2023 Admission

Certificate in Community health (CCH) Session JULY 2023 Admission

 
Certificate in Community health ( CCH ) Session JULY 2023 Admission


गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

टेैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल चुरा कर बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त 7 पुलिस गिरफ्त में


टेैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल चुरा कर बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त 7 पुलिस गिरफ्त में

टैंकरों से चुराया हुआ 425 लीटर पैट्रोल, एवं 25 लीटर डीजल तथा टैंकर में मिलने हेतु रखा 150 लीटर एथनॉल सहित चुराये हुये पैट्रोल एवं डीजल के परिवहन के लिये प्रयुक्त 1 कार, 3 मोटर सायकिलें जप्त

जबलपुर. आज दिनांक 23-2-23 को विश्वसनीय सूत्रें से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना शहपुरा अंतर्गत खिरका खेडा में कुछ लोग टैंकर चालकों से सांठ-गांठ कर टैंकर से पैट्रोल एवं डीजल की चोरी कर कम दाम मे बेच रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा हेतु आदेशित किये जाने पर चौकी प्रभारी विजय धनवंतरी नगर उप निरीक्षक सतीष झारिया एवं थाना शहपुरा के उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीमों के द्वारा दबिश दी गयी। खिरकाखेडा स्थित हाईवे रोड से लगभग 50 मीटर अंदर बने निर्माणाधीन मकान के बाजू में बने शेड के नीचे खडे टैंकर से कुछ लोग पैट्रोल निकालते हुये दिखे, पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, घेराबंदी कर 7 लोगों को पकड़ा गया  

पूछताछ पर टैकंर चालक ने अपना नाम जितेन्द्र कुमार पाण्डें उम्र 32 वर्ष, हैल्पर ने शैलेन्द्र केवट उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर बघेलान, तथा अन्य ने क्रमशः छोटू रैकवार उम्र 35 वर्ष, शब्बीर उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी ग्राम मगरमुंह थाना शहपुरा, सचिन यादव उम्र 32 वर्ष निवासी पौडी फाटक शहपुरा, अजीत यादव उम्र 32 वर्ष निवासी निवरिया जिला जौनपुर, नीरज यादव उम्र 25 वर्ष निवासी देवसरा प्रतापगढ बताये। निमार्णाधीन कमरो की तलाशी लेने पर एक कमरे मे 9 प्लास्टिक की केनो में 425 लीटर पैट्रोल, 1 केन में 25 लीटर डीजल एवं 3 केनो में 150 लीटर एथनॉल भरा हुआ मिला, जिसके सम्बंध मे पूछताछ करने पर टैंकरों से चोरी कर बेचने हेतु भरकर रखना स्वीकार करते हुये बताया कि विनय यादव, वैभव ठाकुर, सोनू महाराज के कहने पर टैंकरों से पैट्रोल एवं डीजल निकालते थे, निकाले हुये डीजल एवं पैट्रोल की कमी पूरी करने के लिये एथनॉल मिला देते थे।  

मौके से चुराये हुये डीजल एवं पैट्रोल के परिवहन मे प्रयुक्त कार एमपी 20 जेडबी 6723, एवं 3 मोटर सायकिल यूपी 70 बीयू 7469, एमपी 20 एमव्ही 3355, एमपी 20 एमएफ 8507 तथा प्लास्टिक के पाईप, बाल्टी, आदि जप्त करते हुये आरोपियों के विरूद्ध थाना शहपुरा में धारा 379, 420, 34 भादवि एवं 9 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम ने मेथोडिस्ट पीली कोठी चर्च शेड निर्माण 24 घंटे के भीतर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया

 


नगर निगम ने मेथोडिस्ट पीली कोठी चर्च शेड निर्माण 24 घंटे के भीतर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया


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जबलपुर, नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा पीली कोठी अंतर्गत अनाधिकृत निर्माणाधीन भवन तोड़ने के लिए 10 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है नोटिस फादर मनीष एस गिडियन मेथाडिस्ट चर्च जिला अधीक्षक जबलपुर को जारी किया गया है। नोटिस में बिना अनुमति किए गए निर्माण को 24 घंटे के भीतर स्वयं हटा लेने को निर्देशित किया गया है।

नगर पालिका निगम जबलपुर के अपर आयुक्त के द्वारा मेथोडिस्ट चर्च जिला अधीक्षक फादर मनीष एस गिडियन को एक नोटिस जारी करके अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को हटाए जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है नोटिस में कहा गया है कि अगर 24 घंटे में अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो अनाधिकृत निर्माण निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी समय हटा दिया जाएगा। 


नगर निगम ने मेथोडिस्ट पीली कोठी चर्च शेड निर्माण 24 घंटे के भीतर तोड़ने का अल्टीमेटम


नगर निगम द्वारा पहले भी मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर को दो बार नोटिस जारी करके स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड अंतर्गत तैय्यब अली मार्ग स्थित पीली कोठी पर किए जा रहे निर्माण विषयक स्वामित्व से भवन स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किए गए थे परंतु मेथाडिस्ट चर्च के कर्ता-धर्ताओ ने किसी भी प्रकार का स्वामित्व एवं निर्माण अनुमति के दस्तावेज निगम को प्रस्तुत नहीं कर पाए। 

नगर निगम ने मेथाडिस्ट चर्च संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आज दिनांक तक निगम कार्यालय पर भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया इतनी बड़ी संरचना का निर्माण बगैर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की स्वीकृति के बगैर भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण किया जाना गंभीर त्रुटि है।

नगर निगम द्वारा 14 एवं 27 अगस्त 2020 को भी पत्र लिखकर अनाधिकृत चर्च सेट निर्माण को हटा लेने के लिए नोटिस जारी किए गए थे परंतु कर्ता-धर्ताओं के द्वारा निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई नहीं की गई जिसको नगर निगम अपर आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए पुनः एक बार 10 फरवरी 2023 को अवैध निर्माण 24 घंटे के अंदर हटा लेने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर अगर निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर निगम पालिका द्वारा इस अवैध निर्माण को किसी भी समय हटा देने की चेतावनी दी गई है।

मंगलवार, 21 फ़रवरी 2023

तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने हाई कोर्ट की सुनवाई 27 फरवरी 2023 को

 

तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने हाई कोर्ट की सुनवाई 27 फरवरी 2023 को



जबलपुर। तीरंदाजी अकैडमी जबलपुर के तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने याचिका दायर, हाई कोर्ट ने खेल विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब था परंतु परंतु एक प्रतिवादी को नोटिस की तामिली नहीं होने के कारण अब अगली सुनवाई इस मामले में 27 फरवरी को नियत की गई है।

तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने याचिका दायर की गई हैं याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज मध्य प्रदेश राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक एवं अन्य को 4 हफ्तों में ये जवाब देने का निर्देश दिया था अब मामले पर अगली सुनवाई 27 फरवरी 2023 में की जाएगी। हाईकोर्ट में एक याचिका समाजसेवी विनय जी. डेविड ने दायर की है, याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकैडमी जबलपुर में तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उक्त प्रकरण की जानकारी छुपाकर रिचपाल शासकीय नौकरी पर काबिज हैं खेल एवं युवा कल्याण अनुबंध सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्ते ) नियम 2017 शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जबकि प्रकरण होने के बाद रिचपाल सलारिया को विभाग द्वारा बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

इसे भी पढ़ें : तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने याचिका दायर, हाई कोर्ट ने खेल विभाग को नोटिस जारी किया, 4 सप्ताह में जवाब तलब

कोच रिचपाल सिंह सलारिया शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के
का मुख्य सचिव और संचालक की कृपा से लगातार मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकैडमी में नियम विरुद्ध तरीके से पदस्थ है कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर याचिका में याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाते हुए खेल विभाग में मुख्य कोच की संविदा नौकरी हासिल कर ली है, कोच रिचपाल ने अपराधिक प्रकरण दर्ज होने और न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी, अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाकर विभाग के साथ अनुबंध किया। संविदा नियम के अनुसार खेल विभाग को नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर कोच रिचपाल सिंह सलारिया का चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य था। जो विभाग के द्वारा भी नहीं कराते हुए रिचपाल सलारिया को नियम विरुद्ध तरीके से संविदा नौकरी पर रखा गया है। प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि संविदा नियम में ऐसे अपराधिक प्रकरण वाले आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का प्रावधान है। परंतु विभाग के आला अधिकारियों ने नियमों के विपरीत नियुक्ति पाने वाले कोच रिचपाल सलारिया को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया है।

कोच रिचपाल सिंह सलारिया

पुलिस डायरी के अनुसार लॉर्डगंज थाने में 12 जनवरी 2021 को अपराध क्रमांक 38 / 2021 धारा 294, 223, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद रिछपाल सिंह सलारिया की गिरफ्तारी हुई एवं उसके खिलाफ माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर और जज 22 – सिविल जज क्लास- I और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक प्रताप सिंह की अदालत में 23 जून 2021 को आरसीटी 3314 / 2021 चालान पेश किया गया. और अभी वर्तमान में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। यह जानकारी रिचपाल द्वारा छुपाते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक के साथ 19 मई 2021 को अनुबंध हस्ताक्षर किए । इस अपराधिक प्रकरण में 4 नवंबर 2022 को माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई एवं आगामी फरवरी माह में पेशी नियत है.

इसे भी पढ़े : - राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साईं के नियमों को धज्जियां उड़ाकर कोच रिचपाल सिंह सलारिया को बनाया आर्चरी चयन कमेटी का सदस्य

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की है कि रिचपाल सलारिया का अनुबंध कोच/तकनीकी विशेषज्ञ के पद से हटाने/समाप्त करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालक को निर्देशित करें। अनुबंध समझौते को रद्द कर दिया जाए और निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार नियम विरुद्ध तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले रिछपाल सिंह सलारिया कोच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्राधिकरण को वसूली के लिए निर्देशित किया जाए जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनंद पाठक की न्यायालय ने कि न्यायालय ने मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक एवं प्रमुख सचिव एवं अन्य को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है, याचिकाकर्ता की ओर से याचिका की पैरवी अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने की ।

याचिकाकर्ता
विनय जी. डेविड 9893221036

शुक्रवार, 3 फ़रवरी 2023

तीरंदाजी मिक्स टीम में मध्यप्रदेश ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत एवं झारखंड में कांस्य पदक

 


 तीरंदाजी मिक्स टीम में मध्यप्रदेश ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत एवं झारखंड में कांस्य पदक



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विनय जी. डेविड  9893221036


जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंतर्गत तीरंदाजी खेल के तीसरे दिन फाइनल मैच के दौरान रिकर्व इवेंट के दौरान बालिका वर्ग में हरियाणा की रिद्धि ने हरियाणा की भजन कौर को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना दबदबा बनाया। निशा पुनिया ने हरियाणा की तमन्ना को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया ।

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रिकर्व के व्यक्तिगत बालक वर्ग में राजस्थान के रामपाल चौधरी ने पश्चिम बंगाल जेएल सरकार को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया । महाराष्ट्र के विशाल चंगमई ने मणिपुर के लेशराक नेल्सन को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया । कंपाउंड बालक वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में हरियाणा के कुशल दलाल ले आंध्र प्रदेश के गणेश को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया l

महाराष्ट्र के पार्थ सुनील कोरडे ने महाराष्ट्र के तेजवीर सिंह को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया ।कंपाउंड बालिका के व्यक्तिगत स्पर्धा में महाराष्ट्र के अदिति गोपीचंद ने राजस्थान की प्रिया गुर्जर को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया । दिल्ली की ऐश्वर्या शर्मा ने सोमाक्षी मेडवाल राजस्थान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया।

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मिक्स टीम में मध्यप्रदेश ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत एवं झारखंड में कांस्य पदक प्राप्त किया। कंपाउंड वर्ग के राजस्थान ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत एवं दिल्ली ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

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