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शासकीय अस्पताल में रोगी से राशि मांगने पर दोषी चिकित्सक निलंबित
भोपाल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया में एक महिला रोगी के उपचार के मामले में चिकित्सक द्वारा राशि की मांग पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए कमिश्नर भोपाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके पालन में कमिश्नर श्री कवीन्द्र कियावत ने चिकित्सक डॉ. प्रिया इन्दौरिया का निलंबन आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉ. इंदौरिया का मुख्यालय कार्यालय सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल रहेगा।
एक समाचार पत्र में 10 दिसम्बर को प्रकाशित खबर में बताया गया था बैरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के लिए आयी महिला को परीक्षण के उपरांत सीजेरियन ऑपरेशन का परामर्श दिया गया। इसकी सहमति परिवार द्वारा दी गई। रोगी के ऑपरेशन थियेटर पहुंचने पर चिकित्सक डॉ. इंदौरिया ऑपरेशन के लिए छह हजार रूपए की राशि की मांग की गई।
रोगी के परिजन ने इस संबंध में शिकायत भी की। इस मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें राशि की मांग करने के प्रमाण थे। रोगी की स्थिति को गंभीर बताते हुए राशि की मांग की गई थी और राशि न देने पर सुलतानिया अस्पताल भोपाल रैफर करने की बात की गई थी। प्रकरण के लिए जाँच दल गठित किया गया। जाँच में चिकित्सक को दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया है।