शुक्रवार, 11 दिसंबर 2020

शासकीय अस्पताल में डिलीवरी के लिये रिश्वत मांगने वाली रिश्वतखोर डॉ. प्रिया इंदौरिया निलम्बित, पुरे मध्यप्रदेश के चिकित्सालय का यही हाल



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शासकीय अस्पताल में रोगी से राशि मांगने पर दोषी चिकित्सक निलंबित

भोपाल। संभागायुक्त भोपाल कवीन्द्र कियावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रिया इंदौरिया (मण्डल) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि डॉ. प्रिया द्वारा प्रसूता श्रीमती निशा-परसराम गुर्जर से प्रसव के लिये रिश्वत की शिकायत प्राप्त हुई।

भोपाल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया में एक महिला रोगी के उपचार के मामले में चिकित्सक द्वारा राशि की मांग पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए कमिश्नर भोपाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके पालन में कमिश्नर श्री कवीन्द्र कियावत ने चिकित्सक डॉ. प्रिया इन्दौरिया का निलंबन आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉ. इंदौरिया का मुख्यालय कार्यालय सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल रहेगा।

एक समाचार पत्र में 10 दिसम्बर को प्रकाशित खबर में बताया गया था बैरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के लिए आयी महिला को परीक्षण के उपरांत सीजेरियन ऑपरेशन का परामर्श दिया गया। इसकी सहमति परिवार द्वारा दी गई। रोगी के ऑपरेशन थियेटर पहुंचने पर चिकित्सक डॉ. इंदौरिया ऑपरेशन के लिए छह हजार रूपए की राशि की मांग की गई। 

रोगी के परिजन ने इस संबंध में शिकायत भी की। इस मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें राशि की मांग करने के प्रमाण थे। रोगी की स्थिति को गंभीर बताते हुए राशि की मांग की गई थी और राशि न देने पर सुलतानिया अस्पताल भोपाल रैफर करने की बात की गई थी। प्रकरण के लिए जाँच दल गठित किया गया। जाँच में चिकित्सक को दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

शिकायत जाँच दल द्वारा प्रथम दृष्ट्या सही पाई गई। संभागायुक्त श्री कियावत ने डॉ. प्रिया के उक्त कृत्य को पदेन दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

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