कोयला घोटाला मामले में नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप तय, 30 सितंबर से ट्रायल |
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दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोप तय किए। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के सामने कथित तौर पर गलत दावे करने के मामले मामले में ये आरोप तय किए गए।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व प्रबंध उपनिदेशक आनंद गोयल, सीईओ विक्रांत गुजराल और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डी एन अबरोल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखधड़ी) और धारा 120
कोयला आवंटन घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ दिल्ली की रॉउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए। अब 30 सितंबर से मामले पर ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में कोयला खंड आवंटन घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल और चार अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
अन्य आरोपियों में इनके नाम
नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप निदेशक आनंद गोयल, सीईओ विक्रांत गुजराल और डी एन अबरोल के खिलाफ भी जालसाजी और साजिश रचने के आरोप तय करने का आदेश पारित हुआ था। कोर्ट के आदेश पर आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए और हस्ताक्षर किए।
क्या है आरोप
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नवीन जिंदल समेत कुल 5 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने कहा है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (JSPL) के अधिकारियों ने 2007 में गलत जानकारी देकर कोयला मंत्रालय को गुमराह कर गलत तरीके से लाभ कमाया था।
नवीन जिंदल पर रिश्वत देने का आरोप
नवीन जिंदल पर आरोप है कि झारखंड के कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (JSPL) ने स्क्रीनिंग कमेटी को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने अप्रैल 2016 में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल और पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। दसारी नारायण राव की मौत हो चुकी है। मामले में नवीन जिंदल के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल है।