शुक्रवार, 5 जुलाई 2019

सरपंच व सचिव अवैध ढंग से की पशु बजार की निलामी


सरपंच व सचिव अवैध ढंग से की पशु बजार की निलामी

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ ढीमरखेड़ा जिला कटनी // रमेश कुमार पांडे : 95895 76205
कटनी जिले के जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्रामपंचायत अंतर्वेद गनियारी में लगभग 25 वर्षो से पशु बजार का संचालन किया जा रहा है विसंगति यह है कि चार वर्षों से मावेशी बाजार में अधिकारी की मिलीभगत के चलते निलामी प्रक्रिया में हर वर्ष झमेला तैयार हो जाता है।
कुछ विगत वर्षों कि तरह इस बार भी उसी प्रकार मामला सामने आया है। विज्ञापन से जानकारी मिलते ही दूर-दूर से ठेकेदारों ने पशु बाजार लेने हेतु ग्राम पंचायत अंतर्वेद गनियारी में पहुंच कर नियम अनुसार सिक्योरिटी राशि जमा की गई। मवेशी बाजार की बोली लगाने पहुंचे शिवम उपाध्याय पिता दिल
 राज उपाध्याय निवासी मझौली जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दी गई कि सरपंच सचिव के द्वारा मवेशी बाजार की नीलामी में भारी लापरवाही बरती गई।
दिनांक 4/7/ 2019 को पशु बाजार की नीलामी दिनांक रखी गई जिस पर सरकारी बोली 4,02,000 लाख की थी जिस पर बढ़कर 575000 हो गई लेकिन सरपंच सचिवों द्वारा 50 हजार की रिश्वत लेकर पनागर की बोली करता को ₹567000 में दे दी गई जोकि विधि अनुसार इन लोगों द्वारा अवैध कार्य किया गया जो की विधि विरुद्ध है क्योंकि नियमानुसार जो भी ठेकेदार ज्यादा बोली बोलता है उसी को नीलामी का हकदार होता है
परंतु सरपंच सचिवों द्वारा कम बोली बोलने वाले से 50000 की राशि लेकर कम कीमत में लांच ले कर बाजार दे दी गई। सरपंच सचिव द्वारा नियम को दरकिनार कर बहाना बनाया गया कि निलामी समय खत्म हो चुका है। जबकि समय रहते ही 1-58 मिनट में ही पशु बाजार का समय खत्म कर फर्जी तरीके से सेकेंड बोली करता को बाजार दी गई। उपध्याय ठेकेदार ने कहा नियमनुसार पशु बाजार शीघ्र जांच कर निराकरण किया जाए।
आखिर क्या कारण होगा कि पशु बजार निलामी में नहीं पहुंचे जनपद से कोई अधिकारी

इनका कहना

सचिव ग्राम पंचायत पशु बाजार निलामी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है शासन के निर्देशानुसार निलामी की गई अरोप निराधार है।
अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेड़ा ने आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ढीमरखेड़ा को दिए जांच के आदेश

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