शनिवार, 29 जून 2019

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 3 माह में कोतरारोड पुलिस ने दिलाई 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 3 माह में कोतरारोड पुलिस ने दिलाई 20 साल की सजा

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़ । माननीय न्यायालय एवं  पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म/छेड़डाड के आरोपियों को छ: माह के भीतर सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस को शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है । 
आज कोतरारोड़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपराध पंजीबद्ध के 15 दिनों के अंदर ही आरोपी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी दोष सिद्ध हुआ और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया है ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पास्को एक्ट के प्रकरण में 6 माह के भीतर आरोपी को सजा दिलाए जाने का प्रावधान है जिस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 02 माह के भीतर पास्को एक्ट के प्रकरण में अनिवार्यत: चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा चिन्हित अपराध योजना के नाम की प्रत्येक जिले में कमेटी गठन करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है ।
इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में चिन्हित अपराध योजना का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्री राजेंद्र प्रसाद भैया, उप पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्रीमती गरिमा द्विवेदी एवं सहायक उपनिरीक्षक गिरधारी साव शामिल है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा न केवल दुष्कर्म बल्कि गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों को चिन्हित कर एफ.आई.आर. से प्रकरण के निराकरण तक स्वयं अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में प्रकरण की मॉनिटरिंग/विवेचना कार्य कराते हैं ।
चिन्हित अपराध योजना के तहत थाना कोतरारोड़ के अप.क्र. 61/19 धारा 342, 376, 506 IPC, 4 Pocso Act का चयन किया गया था जिसमें अनुसंधान की जिम्मेदारी थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक रूपक शर्मा को दी गई । इस संवेदनशील प्रकरण में स्वयं रूचि दिखाते हुये निरीक्षक श्री रूपक शर्मा द्वारा अपराध पंजीबद्ध के दूसरे दिन ही दिनांक 25.03.19 को आरोपी पितांबर चौहान पिता स्वर्गीय नंदलाल चौहान निवासी इंदिरा नगर कुसमुरा थाना कोतरारोड को गिरफ्तार कर 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया । 
माननीय न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण हुई । न्यायालय विचाराण दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलिलों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया ततउपरांत उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है ।

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )