बुधवार, 1 जुलाई 2020

ग्राम रिंगनखापा और पांढुर्णा नगर का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित

CHINDWADA DM ANI NEWS
ग्राम रिंगनखापा और पांढुर्णा नगर का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित
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ब्यूरो चीफ पांढुर्ना, जिला छिंदवाड़ा // पंकज मदान  959591
पांढुरना (छिंदवाड़ा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले की तहसील पांढुर्णा के ग्राम रिंगनखापा में एक व्यक्ति और पांढुर्णा नगर के वार्ड क्रमांक-3 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत ग्राम रिंगनखापा के मकान क्रमांक-66 तथा पांढुर्णा नगर के वार्ड क्रमांक-3 के मकान क्रमांक-123 और 137 को एपीसेंटर घोषित करने के साथ ही ग्राम रिंगनखापा के मकान नंबर-62 से 71 तक और मध्य की गली तथा पांढुर्णा नगर के वार्ड क्रमांक-3 में मकान नंबर-123 से 137 तक और मध्य की गली तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है ।
उन्होंने तहसील पांढुर्णा की ग्राम रिंगनखापा के मकान नंबर-62 से 71 तक और मध्य की गली तथा पांढुर्णा नगर के वार्ड क्रमांक-3 में मकान नंबर-123 से 137 तक और मध्य की गली तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इन कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा सुश्री मेघा शर्मा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है जिसमें नायब तहसीलदार पांढुर्णा श्री भरत सिंह बट्टे और तहसीलदार पांढुर्णा श्री मनोज चौरसिया, थाना प्रभारी पांढुर्णा श्री राजेश चौहान और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा श्रीमती विजय लक्ष्मी मरावी को शामिल किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिये इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंटेनमेंट एरिया के लिये विशेष मेडिकल यूनिट जिसके अंतर्गत एक-एक मेडिकल ऑफिसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निकल व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा निर्धारित एक्जिट पॉईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया का डोर टू डोर सर्वे कराया जाकर संभावित मरीजों का चिन्हांकन और इलाज सुनिश्चित किया जायेगा।
सभी कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन और निकट सम्पर्क वाले लोगों को क्वारेंटाईन किया जाएगा जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। होम क्वारेंटाइन किये गये लोगों का प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन में रखकर 21 दिन तक प्रतिदिन फॉलोअप किया जायेगा।
आगे संक्रमण होने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग करने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा द्वारा क्षेत्र का सेनिटाईजेशन करने और सस्पेक्टेड केस को परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल और सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं।

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