सोमवार, 27 मार्च 2023

CG : बोर खनन के लिए अनुमति अनिवार्य - कलेक्टर

 


CG : बोर खनन के लिए अनुमति अनिवार्य - कलेक्टर

 मुंगेली से हनीफ मेमन की रिपोर्ट

कलेक्टर श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में बोर खनन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986-1987 की धारा-03 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिले को आगामी आदेश तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है।

बिना अनुमति के बोर खनन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा-06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया है एवं अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम समिति का गठन किया है। जिनमें राजस्व अनुविभाग मुंगेली, लोरमी और पथरिया अंतर्गत तीनों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत किया गया है।

उन्होंने कहा है कि सक्षम अधिकारी के बिना पूर्वानुमति के नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। नलकूप खनन संबंधी अनुमति हेतु संबंधित अधिकारी राजस्व के कार्यालय में 02 रूपए की शुल्क जमा कर कार्यालयीन समयावधि में आवेदनकर्ता आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।

निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खण्ड कार्यालय में कार्यालयीन समय पर आवेदन जमा किया जा सकता है। जिसके पश्चात 10 दिवस के भीतर छानबीन कर उपयुक्त पाए जाने पर आवेदनकर्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुंगेली कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर सकता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सम्पूर्ण जिले में और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

CCH ADD

CCH ADD

सुपरहिट न्यूज़

लोकप्रिय पोस्ट

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 15 मई 2018 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )