रविवार, 1 सितंबर 2019



नीमच से  संवाददाता की रिपोर्ट

अड़ीबाज फर्जी कथित पत्रकार नरेंद्र गहलोत एवं लोकेन्द्र फतनानी को ज़बरदस्ती वसूली करने के दोषी को 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना

नीमच  पत्रकारिता जगत को कलंकित करने और ज़बरदस्ती वसूली करने के अड़ीबाज फर्जी पत्रकार नरेंद्र गहलोत एवं लोकेन्द्र फतनानी को *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा 4 आरोपीयों को पूर्व सरपंच को धमकाकर 20,000 रू. मांगने के आरोप का दोषी पाकर 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया ।

यह नरेंद्र गहलोत फर्जी पत्रकार फर्जी आइसना अवधेश भार्गव के साथ मीडिया प्रभारी है एक पत्रकार संगठन IFWJ जिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी हैं एवं प्रदेश में फ़ोटो में साथ मे दिखाई दे रहे वह मध्यप्रदेश के मुखिया है इन सभी की छत्रछाया में बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम पर इन अड़ीबाजों ने नीमच इलाके में वसूली का कार्य कर रहे थे। ऐसी वसूली के चलते इन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था, ऐसे कई मामले इसके ऊपर और भी दर्ज है भोपाल में एक प्रकरण में नरेंद्र गहलोत फरार है भोपाल पुलिस को गहलोत तलाश है ।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी बालाराम ग्राम भरभडीया का पूर्व सरपंच था, उसके खेत पर सिंचाई हेतु लगे ट्यूबवेल का उपयोग वह सिंचाई के अलावा ग्रामीणों के लिए पीने के पानी के लिए करता था। कम वर्षा होने के कारण घटना दिनांक 11.12.2015 को शाम 7 बजे फरियादी ट्यूबवेल को रिबोर करा रहा था, तभी वहां पर चारों पत्रकार आरोपीगण आये और फरियादी को धमकानें लगे कि तुम 20,000रू. दे दो नहीं तो तुम्हारी शिकायत कलेक्टर साहब को कर देंगेे, ऐसा बोलकर चारों वहां के फोटो और विडियों लेने लगे।

मौके पर गांव वालों कि भीड इकट्टी हो गई थी, जिस कारण 2 आरोपी भाग गये और 2 को गांव वालों ने पकड़ लिया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 614/15, धारा 384, 190, 506, 294, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी बालाराम, चश्मदीद साक्षीगण व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) युगल किशोर पिता जगदीश चंद्र उम्र-38 वर्ष, निवासी इंद्रा काॅलोनी, नीमच (2) हेमन्त पिता त्रिभुवन मेहरा, उम्र-38, निवासी-बघाना, (3) नरेन्द्र गहलोत पिता हरिराम उम्र-38 वर्ष, निवासी भगवानपुरा, नीमच तथा (4) लोकेन्द्र फतनानी पिता लीलाराम, उम्र-48 वर्ष, निवासी हुडका काॅलोनी, नीमच को धारा 384 भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000-1,000 जुर्माना से दण्डित किया तथा शेष धारा 190, 506, 294, 34 भादवि के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी *श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ* द्वारा की गई। 

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