नगर निगम ने मेथोडिस्ट पीली कोठी चर्च शेड निर्माण 24 घंटे के भीतर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया |
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जबलपुर, नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा पीली कोठी अंतर्गत अनाधिकृत निर्माणाधीन भवन तोड़ने के लिए 10 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है नोटिस फादर मनीष एस गिडियन मेथाडिस्ट चर्च जिला अधीक्षक जबलपुर को जारी किया गया है। नोटिस में बिना अनुमति किए गए निर्माण को 24 घंटे के भीतर स्वयं हटा लेने को निर्देशित किया गया है।
नगर पालिका निगम जबलपुर के अपर आयुक्त के द्वारा मेथोडिस्ट चर्च जिला अधीक्षक फादर मनीष एस गिडियन को एक नोटिस जारी करके अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को हटाए जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है नोटिस में कहा गया है कि अगर 24 घंटे में अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो अनाधिकृत निर्माण निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी समय हटा दिया जाएगा।
नगर निगम ने मेथोडिस्ट पीली कोठी चर्च शेड निर्माण 24 घंटे के भीतर तोड़ने का अल्टीमेटम |
नगर निगम द्वारा पहले भी मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर को दो बार नोटिस जारी करके स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड अंतर्गत तैय्यब अली मार्ग स्थित पीली कोठी पर किए जा रहे निर्माण विषयक स्वामित्व से भवन स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किए गए थे परंतु मेथाडिस्ट चर्च के कर्ता-धर्ताओ ने किसी भी प्रकार का स्वामित्व एवं निर्माण अनुमति के दस्तावेज निगम को प्रस्तुत नहीं कर पाए।
नगर निगम ने मेथाडिस्ट चर्च संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आज दिनांक तक निगम कार्यालय पर भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया इतनी बड़ी संरचना का निर्माण बगैर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की स्वीकृति के बगैर भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण किया जाना गंभीर त्रुटि है।
नगर निगम द्वारा 14 एवं 27 अगस्त 2020 को भी पत्र लिखकर अनाधिकृत चर्च सेट निर्माण को हटा लेने के लिए नोटिस जारी किए गए थे परंतु कर्ता-धर्ताओं के द्वारा निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई नहीं की गई जिसको नगर निगम अपर आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए पुनः एक बार 10 फरवरी 2023 को अवैध निर्माण 24 घंटे के अंदर हटा लेने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर अगर निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर निगम पालिका द्वारा इस अवैध निर्माण को किसी भी समय हटा देने की चेतावनी दी गई है।