रविवार, 31 मई 2020

अपहरण कर नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया, आरोपी गिरफ्तार, पास्को एक्ट की धाराएँ लगाई

अपहरण कर नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया, आरोपी गिरफ्तार, पास्को एक्ट की धाराएँ लगाई

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा जं.। बलात्कार और हत्या भारत मे भी एक सामान्य सी बात हो गई है। अपहरण कर बलात्कार करने का ऐसा ही मामला नागदा थाने मे आया है।
24 मई 2020 की दोपहर 2 बजे के तकरीबन 17 वर्ष की नाबालिक बच्ची अपने परिजनों को नाना-नानी के घर जाने का कह कर सुबह अपने घर से निकली थी जो शाम तक घर वापस नहीं आई। परिजनों ने बच्ची को सभी जगह तलास किया जहाँ वह जा सकती थी किन्तु वह कही नही मिली । आखिर परेशान हो कर बच्ची की माँ ने रात तक बच्ची की कोई खोज खबर ना मिलने पर थाने पहुच बच्ची की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर तेजपाल यादव पिता चंदन यादव निवासी मेहतवास द्वारा गुमराह करके लड़की को अपने साथ ले जाने का पता चला। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सामने आए तथ्यों के आधार पर तथा मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि कल रात को देवास जिले के नारायणी पुर गांव से नाबालिक बच्ची के साथ आरोपी तेजपाल पिता चंदन यादव उम्र 21 वर्ष निवासी मेहतवास को पकड़ लिया गया है.
और दोनों को नागदा थाने पर लाया गया। वही नाबालिक बच्ची से दस्तयाब कर मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा अपराध में धारा 376 आईपीसी तथा पास्को एक्ट की धाराएँ बढ़ाई गई। आरोपी तेजपाल पिता चंदन यादव उम्र 21 साल निवासी मेहतवास को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे न्यायालय मे पेश किया जावेगा।
बच्ची को दस्तयाब करने व आरोपी को पकड़ने में उपनिरीक्षक हेमंत सिंह जादौन, उप निरीक्षक प्रीति कनेश, आरक्षक ईश्वर सिंह परिहार, महिला आरक्षक श्रद्धा, आरक्षक जितेंद्र सिंह राठौर की सराहनीय भूमिका रही।.....

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