गुरुवार, 4 दिसंबर 2025

RTI में मांगी जानकारी न देना खेल अधिकारी आशीष पांडे को पड़ा महंगा, राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना


सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर ₹10,000 का जुर्माना


*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

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भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

रविवार, 7 सितंबर 2025

आइसना पत्रकार संगठन ने पुलिस अधीक्षक को पत्रकार सुनील सेन पर हमला करने वालो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

 


आइसना पत्रकार संगठन ने पुलिस अधीक्षक को पत्रकार सुनील सेन पर हमला करने वालो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा


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जबलपुर . पत्रकार सुनील सेन पर हुए हमले के विरोध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत ज्ञापन सौपा है संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को ज्ञापन सौंपा ।

जबलपुर शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र में रात एक कैमरामैन पत्रकार सुनील सेन पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने रात लगभग 1 बजे पत्रकार को रास्ते में घेरकर खबर हटाने का दबाव बनाया और इनकार करने पर बेरहमी से पिटाई की। घायल पत्रकार को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील सेन, मेडिकल क्षेत्र से एक न्यूज़ कवर कर अपने घर लौट रहे थे। तभी पिसनहारी की मड़िया के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप, नीले रंग की स्विफ्ट कार में सवार चार से पांच युवकों ने उनका रास्ता रोका। आरोपियों ने पत्रकार को घेर लिया और किसी खबर को लेकर नाराजगी जताते हुए गाली-गलौज करने लगे। जब पत्रकार ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो आरोपियों ने मिलकर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी।

शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया गया और मामले की सूचना गढ़ा थाना पुलिस को दी गई। थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक, हमले की वजह एक स्थानीय डॉक्टर से जुड़ी खबर को बताया जा रहा है, जिससे संबंधित लोग पत्रकार पर खबर हटाने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।


पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन"
 ( आइसना )

इस घटना के बाद पत्रकारिता जगत में रोष की लहर है। पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) ने प्रशासन से मामले में त्वरित गिरफ्तारी और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। मांगो को लेकर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन ( आइसना ) के प्रदेश अध्यक्ष एवं टाइम्स ऑफ क्राइम न्यूज़ चैनल के संपादक विनय जी डेविड, ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन के संगठन महामंत्री एवं देवांश भारत समाचार पत्र के संपादक प्रशांत वैश्य, पत्रकार राहुल सक्सेना, पीवीसी न्यू संचालक कुणाल सिंह एवं संवाददाता राज गुलाटी, आयुष्मान के जबलपुर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह परिहार, साधना न्यूज़ से संवाददाता पंकज विश्वकर्मा एवं पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।


रविवार, 24 अगस्त 2025

अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर CBI ने मारा छापा ! SBI के बाद अब इस बैंक ने भी लगाया 'फ्रॉड' का ठप्पा

 


अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर CBI ने मारा छापा ! SBI के बाद अब इस बैंक ने भी लगाया 'फ्रॉड' का ठप्पा

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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को ₹2,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई।

मुंबई में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े छह स्थानों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार, इन छापों का उद्देश्य अहम दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत जुटाना है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि बैंक फंड का दुरुपयोग कैसे हुआ और क्या ऋण को कहीं और मोड़ा गया। एजेंसी ने आरकॉम के खिलाफ SBI को ₹2,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुँचाने का मामला भी दर्ज किया है।

SBI ने 13 जून को आरकॉम और अनिल अंबानी को “फ्रॉड” घोषित कर दिया था और 24 जून को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट भेजी थी। RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद बैंक को 21 दिनों के भीतर RBI को सूचित करना होता है और मामला CBI या पुलिस को भेजना होता है।

अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है।

बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया। इस मामले में कंपनी से जुड़े कई और लोग भी शामिल हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बताया कि उन्हें BOI से 8 अगस्त को एक पत्र मिला, जो 22 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को भेजे नोटिस में कहा है कि अनिल धीरूभाई अंबानी और मंजरी आशिक कक्कर के लोन खातों को 724.78 करोड़ रुपये के बकाया लोन के लिए 'फ्रॉड' माना गया है। एसबीआई से पहले केनरा बैंक ने भी RCom को फ्रॉड घोषित किया था।

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में लिखा है कि उधारकर्ता का खाता 30 जून 2017 को 724.78 करोड़ रुपये के बकाया के साथ NPA हो गया। बैंक उधारकर्ताओं और गारंटर से बकाया चुकाने के लिए लगातार कह रहा है, लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे हैं।

BOI ने रिलायंस टेलीकॉम को भेजे नोटिस में कंपनी के खाते को 'फ्रॉड' बताया है। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर ग्रेस थॉमस और सतीश सेठ के खातों को भी फ्रॉड बताया गया है। इन पर 51.77 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। इस मामले में गौतम भाईलाल दोशी, दगदुलाल कस्तूरचंद जैन और प्रकाश शेनॉय भी शामिल हैं। RCom और उसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों से कुल 31,580 करोड़ रुपये का लोन लिया था।

एक दिन पहले ही यानी शनिवार को सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापा मारा था। यह कार्रवाई मुंबई में एक कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले से जुड़ी थी। सीबीआई के अनुसार, एजेंसी ने मुंबई में दो जगहों पर तलाशी ली, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऑफिस और अनिल अंबानी का घर शामिल था।

सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई, इसके डायरेक्टर अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एजेंसी का आरोप है कि अंबानी और RCom ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराध किए हैं।

शनिवार, 23 अगस्त 2025

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने फ्लाई ओव्हर का फीता काटकर किया लोकार्पण

 


केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने फ्लाई ओव्हर का फीता काटकर किया लोकार्पण

जबलपुर. प्रदेश के सबसे बड़े एवं जबलपुर के महत्वाकांक्षी और बहुप्रतिक्षित मदन महल- दमोह नाका फ्लाई ओव्हर का आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने फीता काटकर लोकार्पण किया।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, सांसद श्री आशीष दुबे, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील तिवारी इंदू, श्री नीरज सिंह ठाकुर के साथ श्री अखिलेश जैन व नगर निगम के अध्यक्ष श्री रिकुंज विज सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी व मंत्री श्री सिंह ने अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ इस फ्लाई ओव्हर पर चले। इस दौरान फ्लाई ओव्हर निर्माण एजेंसियों द्वारा जगह-जगह गुलाब की पंखुडियों से तथा केबल स्ट्रे के पास रंगों की बौछार कर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। फ्लाई ओव्हर लोकार्पित होते ही लोगों में उत्साह का संचार हुआ और वे अपने वाहनों से फ्लाई ओव्हर से यात्रा करने लगे।

सोमवार, 18 अगस्त 2025

अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक ग्रेड-1 जीवन लाल बरार 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा

  


अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक ग्रेड-1 जीवन लाल बरार 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया

भोपाल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक (लोकायुक्त) योगेश देशमुख के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने भोपाल में एक सनसनीखेज ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया।

इस कार्रवाई में अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक ग्रेड-1 जीवन लाल बरार को ₹1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह राशि उन्होंने एक जाति प्रमाण पत्र की जाँच को दबाने के एवज में माँगी थी। इस घटना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सक्रियता को एक बार फिर उजागर किया है।

घटना 18 अगस्त 2025 की है, जब जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भोपाल के पंचशील नगर में ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता उषा दाभीरकर (60 वर्ष), निवासी गुलाबरा, जिला छिंदवाड़ा, जो वाणिज्य कर कार्यालय, छिंदवाड़ा में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत हैं, ने लोकायुक्त को सूचना दी थी।

उषा ने बताया कि उनकी जाति प्रमाण पत्र की जाँच कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, राजीव गांधी भवन, भोपाल में चल रही थी। इस जाँच को दबाने के लिए आरोपी जीवन लाल बरार (61 वर्ष), सहायक ग्रेड-1, ने उनसे ₹5 लाख की रिश्वत की माँग की थी।

शनिवार, 1 फ़रवरी 2025

मानव दुर्व्यापार एवं वैश्यावृत्ति के प्रकरण में ‘संगठित अपराध’ की 26 आरोपीयो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

  


मानव दुर्व्यापार एवं वैश्यावृत्ति के प्रकरण में ‘संगठित अपराध’ की 26 आरोपीयो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

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  • 1. भोपाल पुलिस की बडी कार्यवाही*
  • 2. मानव दुर्व्यापार एवं वैश्यावृत्ति के प्रकरण में ‘संगठित अपराध’ की एफ.आई.आर.दर्ज
  • 3. प्रकरण के आरोपीगण पूर्व में थाना क्राईम ब्रांच , थाना शाहपुरा में हो चुके है गिरफ्तार
  • 4. अब तक 26 आरोपी चिन्हित

भोपाल शहर मे गंभीर अपराधो एवं अपराधियो पर नियंत्रण रखने एवं पंजीबद्ध मामलो मे त्वरित कार्यवाही करने के संबंध मे पुलिस आय़ुक्त श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अति.पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशो के पालन मे पुलिस उपायुक्त जोन 01 श्रीमती प्रियंका शुक्ला एवं अति.पुलिस उपायुक्त जोन 01 श्रीमती रश्मि अग्रवाल दुबे के मार्गदर्शन मे श्री सुजीत तिवारी सहा.पुलिस आयुक्त हबीबगंज संभाग ,श्री सुरभि मीणा सहायक पुलिस आयुक्त जहाँगीराबाद संभाग के नेतृत्व मे टीम गठित कर देह व्यापार एंव दुर्व्यापार मे संलिप्त 26 आरोपीयो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

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घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना अशोका गार्डन भोपाल मे दिनांक 21.01.23 को 15 वर्षीय बालिका के गुमने की रिपोर्ट पर अप.क्र 39/23 धारा 363 भादवि का पजींबद्ध कर उनि पवन सेन द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था । अनुसंधान के दौरान अपहर्ता को दिनांक 23/01/2025 को थाना ईसागढ क्षेत्र जिला अशोक नगर से दस्तयाब किया गया । अपहर्ता ने अपने कथन में बताया की उसकी माँ का दोहान्त हो गया है पिता ने माँ को पुर्व में ही छोड दिया था इसलिये वह मामा के पास रह रही थी मामा से प्रताडित होने पर अपहर्ता आरोपी सलमान के संपर्क में आयी , सलमान ने अपहर्ता को दंमत्ति आशुतोष वाजपेयी एंव पत्नि महक यादव को देह व्यापार करवाने एंव कमीशन की राशि प्राप्त करने के लिये सुपुर्द किया गया जिनके द्वारा अपहर्ता से देह व्यापार कराया गया बाद में प्रकरण में अन्य आरोपीयो ने अपहर्ता के साथ देह व्यापार को अग्रसर किया बाद में अपहर्ता का नाम पता , उम्र गलत बताकर उसकी शादी कराकर प्रतिफल स्वरुप राशी दो लाख रुपये प्राप्त किये प्रथम दृष्टया यह प्रकरण मानव दुर्व्यापार का पाया गया ।

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भारतीय दण्ड विधान के स्थान पर नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार संगठित अपराधो पर नियत्रंण स्थापित करने हेतु नवीन धारा संगठित अपराध 111 बीएनएस का प्रावधान किया गया है । जिसमें व्यपहरण , डकैती , उद्दापन , भूमि हथियाना , संविदा पर हत्या करना , आर्थिक अपराध , साईबर अपराध , मानव दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति आदि में सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप पर प्रभारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि थाना अशोकागार्डन के अपराध क्रमांक 39/23 धारा 363 भादवि ईजाफा धारा 366ए,376,376(2)एन376(च) 370,120बी,भादवि ,3/4 पाक्सो एक्ट के मुख्य आरोपी आशुतोष बाजपेयी ,महक यादव पुर्व में भी क्राईम ब्रांच एंव थाना शाहपुरा में मानव दुर्व्यापार एंव वेश्यावृत्ति के प्रकरण में अन्य आरोपीयो के साथ गिरफ्तार हो चुके है, थाना क्राईम ब्रांच भोपाल के अपराध क्र. 79/19 धारा 4,5,7 अनैतिक व्यापार अधिनियम ,34(2) आबकारी एक्ट मे आशुतोष उर्फ आशु वाजपेयी के साथ मिथलेश पुराईना को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार थाना क्राईम ब्रांच के 130/19 धारा 3,4,5 अनैतिक व्यापार एवं 384,120 बी ,34 भादवि. में आरोपी निधि ठाकुर , शशांक पोद्दार उर्फ शेंकी , डिम्पी खान ,मकबूल अली , अर्जुन पटेल, निशांत महोले , मो. नवेद , अंजलि मोहाले, इसके अलावा थाना शाहपुरा के अपराध क्र.146/24 धारा 302,376,377,201 भादवि. 3,4,5,7 अनैतिक व्यापार मे आरोपी योगेश कुमार , कुलदीप उर्फ कुनाल उर्फ करन सिंह , रितुल कुमार पाण्डेय , सुरेन्द्र उर्फ सागर चौहान , इन्द्र बहादुर सिंह को साथ गिरफ्तार किया गया है।

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आशुतोष वाजपेयी , महक यादव एवं उपार्युक्त आरोपियो का यह कृत्य बी.एन.एस. की धारा 111 की परिधि में आता है। जिसके आधार पर उपर्युक्त आरोपियो के विरूद्ध अपराध क्र.50/25 धारा 111,111(2)(क),111(ख),111(3)(4) ,3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया है।

सराहनीय भूमिका

निरी.हेमन्त श्रीवास्तव थाना प्रभारी अशोका गार्डन ,उनि पवन सेन, उनि विजय भामरे ,उनि शिवराज सिंह , सउनि जयवीर सिंह सेंगर, सउनि हरवीर सिंह यादव ,प्रआऱ ऋषिकेश राय , प्रआऱ पुनीत शुक्ला , प्रआर सुनील यादव मप्रआऱ भारती डाखरे, आर. कामिल खान , आर. आदर्श गजभिया , आर. नन्दकिशोर जाटव , आर. ओम प्रकाश आसरे आर.सतेन्द्र सिंह, आर. सुषपेन्द्र सिंह ,म.आर रोशनी अहिरवार ,म.आर स्मिता तिवारी ,आर. पुष्पेन्द्र सिंह भदौरिया ( पुलिस उपायुक्त कार्यलय जोन 01) की सराहनीय भूमिका रही ।

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नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )